क्या आपने लिंक नहीं किया पैन-आधार? तय समय के बाद लग सकता है 10 हजार जुर्माना

क्या आपने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करा लिया है, यदि नहीं तो आपकी जेब ढ़ीली होने वाली है. जानें ऐसा क्यों ?

By Amitabh Kumar | March 3, 2020 9:08 AM

क्या आपने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करा लिया है, यदि नहीं तो आपकी जेब ढ़ीली होने वाली है. जानें ऐसा क्यों ? दरअसल, पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने की अंतिम तिथि 31 मार्च है और आपके पास मात्र 28 दिन शेष बचे हैं. यदि आपने ऐसा नहीं करवाया तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय तो हो ही जाएगा, साथ में आप पर 10000 रुपये का जुर्माना भी लग सकता है.

यदि आपको याद हो तो कुछ दिन पहले ही टैक्स डिपार्टमेंट ने यह ऐलान कर दिया था कि यदि तय तारीख तक आपने दोनों को लिंक नहीं करवाया तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा. लेकिन अब डिपार्टमेंट ने नयी अधिसूचना जारी की है और कहा है कि यदि लिंकिंग का काम 31 मार्च तक पूरा नहीं होता तो इनकम टैक्स ऐक्ट के तहत गंभीर नतीजे भुगतने होंगे और 10000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

टैक्स विभाग की मानें तो 31 मार्च के बाद कोई निष्क्रिय या कैंसल्ड पैन का इस्तेमाल करता पाया जाता है तो उसपर इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 272बी के तहत जुर्माना लगाया जाएगा जिसकी राशी 10000 रुपये हो सकती है. टैक्स विभाग की ओर से 13 फरवरी को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था और कहा गया था कि 31 मार्च तक टैक्सपेयर्स यदि पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं करवाते तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा.

क्या होगा 31 मार्च के बाद: यदि आपका पैन कार्ड रद्द हो जाता है तो आपको कई तरह की मुश्‍किलों का सामना करना पड़ेगा. जैसे आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन्स करने में सक्षम नहीं होंगे. प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त आप नहीं कर सकेंगे. यही नहीं शेयरों और म्यूचुअल फंडों में निवेश से आप वंचित रह जाएंगे. साधारण तौर पर यदि बात करें तो पैन होते हुए भी आप वह काम करने में समर्थ नहीं होंगे जिसमें पैन की जरूरत होती है.

ये भी जानें : पैन को आधार से लिंक किये जाने की अंतिम तारीख बढ़ाने का काम कई बार किया जा चुका है. फिलहाल यह समयसीमा 31 मार्च 2020 को खत्म हो जाएगी. इसके इसके बाद इसे आगे बढ़ाए जाने की संभावना ना के बराबर है. टैक्स विभाग के अनुसार 27 जनवरी 2020 तक 30.75 करोड़ पैन आधार से जोड़े जा चुके हैं. हालांकि 17.58 करोड़ पैन को अभी 12 अंकों वाले आधार से जोड़ा जाना शेष है.

Next Article

Exit mobile version