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महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ ‘स्वतंत्र एवं निष्पक्ष’ सीबीआई जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे परमबीर, सुनवाई आज

Parambir Singh, Supreme Court, CBI inquiry : नयी दिल्ली : महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग को लेकर मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. मामले की आज सुनवाई होनी है.

नयी दिल्ली : महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग को लेकर मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. मामले की आज सुनवाई होनी है.

सुप्रीम कोर्ट की सूची के मुताबिक, परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति आरएस रेड्डी की पीठ करेगी. मालूम हो कि परमबीर सिंह ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर पद से तबादले को चुनौती देते हुए तबादला रद्द करने की मांग की है. साथ ही महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की है.

1988 बैच के आईपीएस परमबीर सिंह ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सीबीआई को गृहमंत्री के आवास के सीसीटीवी फुटेज को भी कब्जे में लेने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया है. उन्होंने आशंकात जतायी है कि साक्ष्यों को नष्ट किया जा सकता है. उन्होंने गृहमंत्री अनिल देशमुख के आवास पर पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करने बात कही है.

उन्होंने दावा किया है कि गृहमंत्री के आवास पर हुई बैठक में अपराध खुफिया इकाई के सचिन वाझे और समाजसेवा शाखा के संजय पाटिल सहित अन्य पुलिस अधिकारी शामिल थे. बैठक में पुलिस अधिकारियों को पब, होटल और कारोबारियों से प्रतिमाह 100 करोड़ रुपये वसूली का लक्ष्य दिया गया था.

परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र पुलिस के खुफिया विभाग की आयुक्त रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट से सूबे के गृह सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र सरकार को पिछले साल अगस्त माह में अवगत कराया था. मुंबई कमिश्नर के पद पर निर्धारित न्यूनतम दो साल की अवधि पूरी होने से पूर्व ही मार्च महीने में उनका तबादला होमगार्ड के डीजी के पद पर कर दिया गया.

मालूम हो कि देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास एंटीलिया के बाहर विस्फोटकों से भरी स्कॉर्पियो मिली थी. इसके बाद स्कॉर्पियो के मालिक मनसुख हिरेन का शव ठाणे के एक नाले में मिला था. मामले की जांच एनआईए को सौंप दी गयी है. इसकी जानकारी भी परमबीर सिंह ने अपनी याचिका में की है.

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