लोकसभा की कार्यवाही के दौरान आज दो व्यक्ति दर्शक दीर्घा से सदन के अंदर कूद गए, जिससे वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया और संसद की सुरक्षा पर सवाल खड़े गए हैं. लोकसभा में कूदने वाले व्यक्ति का नाम सागर शर्मा और मनोरंजन है. हिरासत में लिए जाने के बाद जब इनका पास चेक किया गया, तो पता चला कि वे मैसूर के रहने वाले हैं और वहां के सांसद की अनुशंसा पर उन्हें दर्शक दीर्घा का पास जारी किया गया था. ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले इन आरोपियों को दर्शक दीर्घा का पास कैसे मिला और अगर मिला भी तो सुरक्षा में ऐसी क्या कमी रह गई कि इन दोनों आरोपियों ने लोकसभा में घुसकर हंगामा मचा दिया. आइए जानते हैं कि आखिर संसद की दर्शक दीर्घा में प्रवेश के लिए पास कैसे जारी होता है?
1. संसद की कार्यवाही देखने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति दर्शक-दीर्घा के पास के लिए आवेदन कर सकता है.
2. इसके लिए उसे अपने क्षेत्र के सांसद से संपर्क करना होता है और अपना आवेदन उन्हें देना होता है.
3. इसके बाद सांसद अगर जरूरी समझते हैं तो उसके आवेदन अनुशंसित करके संसद के सचिवालय भेजते हैं. सांसद अपने लेटर हेड पर यह अनुशंसा भेजते हैं.
4. संसद के सचिवालय में आवेदन करने वाले व्यक्ति की जांच की जाती है. यहां उससे उसका आधार लिया जाता है और उनकी पूरी जांच जमा की जाती है.
5. सचिवालय में वेरिफिकेशन प्रक्रिया के दौरान उसकी तस्वीर भी खिंची जाती है. उसके बाद उस व्यक्ति के लिए पास इश्यू किया जाता है.
6. पास एक निश्वित अवधि के लिए ही दिया जाता है यानी कि आज के पास से कोई व्यक्ति कल जाकर सदन की कार्यवाही नहीं देख सकता है.
संसद और राज्यों के विधानसभा की कार्यवाही देखने के लिए पास बनवाने की प्रक्रिया एक समान है और सांसद और विधायक की अनुशंसा पर ही पास बनाया जाता है. आज लोकसभा की दर्शक दीर्घा से जो शख्स सदन में कूदा है, वह मैसूर के सांसद प्रताप सिम्हा की अनुशंसा पर सदन पहुंचा था.