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निलंबित सांसदों से छिने ये अधिकार, जानें क्या-क्या नहीं कर सकेंगे

What suspension means for opposition MPs - संसद से निलंबित सांसदों को चैंबर, लॉबी और गैलरी में प्रवेश नहीं मिलेगा. यही नहीं, वे उन संसदीय समितियों की बैठकों से भी निलंबित रहेंगे, जिसके वे सदस्य हैं. इसके अलावा...

What Suspension Means for Opposition MPs : संसद से निष्कासित सांसदों के संसद में दाखिल होने पर रोक लग गई है. 19 दिसंबर दिन मंगलवार की देर रात लोकसभा सचिवालय ने सर्कुलर जारी कर इन सांसदों के पार्लियामेंट चैंबर, लॉबी और गैलरी में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया है.

संसद के चैंबर, लॉबी और गैलरी में प्रवेश नहीं

संसद से निलंबित सांसदों को चैंबर, लॉबी और गैलरी में प्रवेश नहीं मिलेगा. यही नहीं, वे उन संसदीय समितियों की बैठकों से भी निलंबित रहेंगे, जिसके वे सदस्य हैं. इसके अलावा, वे समितियों के चुनावों में वोटिंग भी नहीं कर सकेंगे. उनके नाम पर लिस्ट ऑफ बिजनेस में कोई आइटम नहीं रखा गया है. निलंबन अवधि में सांसदों का दिया कोई भी नोटिस भी स्वीकार्य नहीं होगा.

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रोजाना भत्तों के भी हकदार नहीं

सांसद अगर पूरे सत्र के लिए निलंबित होते हैं, तो निलंबन अवधि के लिए रोजाना भत्तों के लिए वे हकदार नहीं होंगे, क्योंकि संसद सदस्य के वेतन भत्ते और पेंशन अधिनियम 1954 की धारा 2 (डी) के तहत ड्यूटी की जगह पर सांसद का निलंबित रहना, उनका ड्यूटी पर नहीं होना माना जा सकता है.

क्या संसद में आज भी जारी रह सकता है हंगामा ?

संसद के शीतकालीन सत्र का बुधवार को 13वां दिन है. संसद सुरक्षा चूक मामले और सांसदों के निलंबन पर विपक्ष का हंगामा आज भी जारी रह सकता है. 13 दिसंबर को संसद में हुई घुसपैठ के मामले पर विपक्ष गृहमंत्री के बयान की मांग कर रहा है. हंगामे की वजह से 19 दिसंबर तक विपक्ष के 141 सांसद सस्पेंड हो चुके हैं. इनमें 107 लोकसभा और 34 राज्यसभा के सांसद हैं.

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आज संसद में क्या-क्या होगा ?

संसद से निलंबित हुए सांसदों में सबसे ज्यादा 57 कांग्रेस के हैं. इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने आज मीटिंग बुलाई है. इस निलंबन प्रकरण के बाद सदन में विपक्ष की संख्या मात्र एक-तिहाई रह गई है. आज की कार्यवाही में विपक्ष के लोकसभा में 102 और राज्यसभा में 94 सांसद भाग लेंगे.

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