lockdown 3.0 : नाई की दुकान और सैलून को खोलने की मिली अनुमति, ई-कॉमर्स कंपनियों को भी छूट, लेकिन ये हैं शर्तें

केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने शनिवार को स्पष्ट किया कि चार मई से शुरू हो रहे लॉकडाउन के तीसरे चरण में हरित और ऑरेंज जोन में नाई की दुकान एवं सैलून (Permission to open barber shop and saloon in lockdown) को खोलने की अनुमति होगी. e-commerce companies also get exemption

By ArbindKumar Mishra | May 2, 2020 5:12 PM

नयी दिल्ली : देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्र‍मण को देखते हुए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को 17 मई तक आगे बढ़ा दिया है. हालांकि सरकार ने लोगों को लॉकडाउन में कुछ शर्तों के साथ छूट भी दी है, लेकिन इसे लिए भी गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस के संक्रमित इलाकों को जोन में बांट दिया है और उसी के अनुरूप में लॉकडाउन में छूट दी गयी हैं.

लॉकडाउन के दौरान लोगों को सबसे अधिक बाल और दाढ़ी को लेकर हो रही थी. क्‍योंकि इस दौरान नाई और सैलून की दुकानें पूरी तरह ये बंद थीं. नाई और सैलून की दुकानें बंद रहने से लोगों को काफी दिक्‍कतों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन गृह मंत्रालय ने अब अपने नये संशोधन में नाई और सैलून की दुकानों को खोलने की मंजूरी दे दी है. लेकिन यह सभी जोन के लिए नहीं है.

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केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने शनिवार को स्पष्ट किया कि चार मई से शुरू हो रहे लॉकडाउन के तीसरे चरण में हरित और ऑरेंज जोन में नाई की दुकान एवं सैलून को खोलने की अनुमति होगी.

इसके अलावा ई-कॉमर्स कंपनियां इन क्षेत्रों में गैर-अनिवार्य सामानों की बिक्री भी कर सकेंगी. गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को लॉकडाउन दो हफ्ते के लिए बढ़ाते हुए इसे 17 मई तक कर दिया था. इसने हरित और ऑरेंज जोन में कई प्रतिबंधों में ढील दी है.

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गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि हरित और औरेंज जोन में ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर जरूरी सामानों की बिक्री पर प्रतिबंध नहीं होगा. उन्होंने कहा कि इन इलाकों में नाई की दुकानें और सैलून भी खोलने की अनुमति होगी. ये छूट चार मई से प्रभावी होंगी जब लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू होगा.

गौरतलब है कि देश में कोरोना वायरस के अब तक 37336 मामले सामने आ चुके हैं और अब तक 1218 लोगों की मौत भी हो चुकी है. हालांकि इस बीच राहत की बात है कि 9951 लोग कोरोना को हराकर अपने घर लौट चुके हैं.

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