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दिल्ली में 31 अक्टूबर तक यथास्थिति, निगम जोन में दो साप्तहिक बाजार को अनुमति

31 अक्टूबर तक दिल्ली में केंद्र सरकार के 5.0 की नयी गाइडलाइन का कुछ खास असर नहीं होगा. दिल्ली सरकार ने 31 अक्टूबर तक यथास्थिति बनाये रखने का फैसला लिया है.

नयी दिल्ली : 31 अक्टूबर तक दिल्ली में केंद्र सरकार के 5.0 की नयी गाइडलाइन का कुछ खास असर नहीं होगा. दिल्ली सरकार ने 31 अक्टूबर तक यथास्थिति बनाये रखने का फैसला लिया है.

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा बुधवार रात में जारी एक आदेश में मुख्य सचिव विजय देव ने कहा कि हर नगर निगम जोन में दो साप्ताहिक बाजारों को अनुमति दी जाएगी. इस आदेश में कहा गया है, दिल्ली में सभी सामाजिक, शैक्षणिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम के साथ ही अधिक लोगों वाले अन्य कार्यक्रम और सभा पर रोक जारी रहेगी. विवाह संबंधी कार्यक्रमों में अधिकतम 50 व्यक्ति और अंतिम संस्कार एवं उसके बाद के संस्कारों में अधिकतम 20 व्यक्ती के शामिल होने की इजाजत होगी.

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केंद्र सरकार ने कंटेनमेंट जोन के बाहर और गतिविधियों को इजाजत देने के लिए नये निर्देश जारी किये हैं इसमें 15 अक्तूबर से सिनेमाघरों, थिएटर और मल्टीप्लेक्स को उनकी 50 प्रतिशत तक बैठने की क्षमता के साथ खोलना शामिल है.

गृह मंत्रालय की गाइडलाइन्स के अनुसार, स्कूलों और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को खोलने को लेकर 15 अक्टूबर के बाद राज्य सरकारें अपने हिसाब से फैसला कर सकेंगी 31 अक्टूबर तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन सख़्ती से लागू रहेगा. सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स को 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी, जिसके लिए I&B मंत्रालय द्वारा SOP जारी की जाएगी.

वहीं सामाजिक, शैक्षणिक, खेल , मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक सम्मेलन और अन्य मंडलियों को कंटेनमेंट जोन के बाहर 100 व्यक्तियों की अधिकतम क्षमता के साथ मंजूरी होगी. भारत सरकार ने कहा है कि 15 अक्टूबर के बाद स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को फिर से खोलने के लिए राज्य सरकार को निर्णय लेने की छूट दी गई है, माता-पिता की सहमति आवश्यक होगी.

Posted By – Pankaj Kumar Pathak

Prabhat Khabar Digital Desk
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