बोर्ड की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के टीकाकरण के लिए याचिका दायर, केंद्र से दिल्ली सरकार से जवाब तलब
मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने तीन वकीलों द्वारा दायर याचिका पर शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्रालयों तथा दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर उनसे इस संबंध में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है .
देश में एक तरफ वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज करने की कोशिश है तो दूसरी तरफ दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर याचिका में विद्यार्थियों को वैक्सीन देने की मांग की गयी है. शुक्रवार को दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया गया है. याचिका में मांग की गयी है कि बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले सभी 10 वीं और 12 वीं के छात्रों को वैक्सीन देना चाहिए.
मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने तीन वकीलों द्वारा दायर याचिका पर शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्रालयों तथा दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर उनसे इस संबंध में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है .
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इस मामले में कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि क्या वैक्सीन 18 साल से कम उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जा सकती है. 10 वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी गयी है जबकि 12 वीं की परीक्षा टाल दी गयी है. याचिका में इन्हें वैक्सीनेशन में प्राथमिकता देने की बात कही गयी है.
दिल्ली सरकार के स्थायी वकील संतोष के त्रिपाठी और केंद्र सरकार की स्थायी वकील मोनिका अरोड़ा ने जानकारी दी है कि अभी परीक्षा नहीं होनी है. अगर छात्रों को ऑफलाइन परीक्षा देनी पड़ी तो परेशानी हो सकती है इसलिए वैक्सीनेशन में उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए. कोरोना संक्रमण की नयी वेब युवाओं को टारगेट कर रही है.