PM Kisan Yojana: पीएम किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त के पैसे किसानों के खाते में आ चुके हैं. अब किसानों को 16वीं किस्त का इंतजार है. बता दें, केंद्र सरकार किसान सम्मान निधि के रूप में सीमांत किसानों को हर साल 6000 रुपये की राशि तीन किस्तों में में देती है. लाभुक किसानों के बैंक खाते में सरकार यह राशि सीधे ट्रांसफर करती है. 15वीं किस्त की राशि पीएम मोदी ने खूंटी से 15 नवंबर को किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया था. केंद्र सरकार हर चार महीने में 2000 रुपये किस्त के रूप में साल में तीन बार किसानों के खाते में डालती है. अभी तक इस योजना की 15 किस्त किसानों को दी जा चुकी हैं. अब किसानों को 16वीं किस्त का इंतजार है. लेकिन अगर सीमांत किसान होते हुए अब तक आप किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं तो एक बार इस खबर को जरूर पढ़ें.
दरअसल, पीएम किसान सम्मान निधि योजना उन किसानों के लिए है जो योजना की पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और pmkisan.gov.in पर रजिस्टर्ड हैं. जिन किसानों ने किसान पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है उन्हें योजना की राशि नहीं मिलती है. अगर आप भी सीमांत किसान की श्रेणी में आते हैं और सम्मान निधि योजना का लाभार्थी बनना चाहते हैं तो इसे बड़े आराम से घर बैठे आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.
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पीएम किसान सम्मान निधि के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले pmkisan.gov.in
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वेबसाइट पर लॉग इन कर लें.
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इसके बाद फार्मर्स कॉर्नर पर क्लिक करें.
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यहां न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन का चुनाव कर लें.
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अगर आप गांव से हैं तो रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन और अगर शहरी किसान हैं तो अर्बन
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फार्मर रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर क्लिक कर दें.
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इसके बाद अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज कर दें,
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इसके बाद स्टेट सेलेक्ट करें और गेट ओटीपी पर क्लिक कर दें.
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ओटीपी आने के बाद इसे दर्ज कर दें और प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑप्शन को सिलेक्ट कर दें.
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इसके बाद स्टेट सिलेक्ट कर लें और जिला, बैंक और आधार कार्ड के अनुसार सभी विवरण फर दें.
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अब आधार ऑथेंटिकेशन के लिए सबमिट बटन पर क्लिक कर दें.
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इसके बाद खेती से संबंधित जानकारी और दस्तावेजों को अपलोड कर दें.
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अब सेव बटन पर क्लिक कर कर दें.
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जब आपके फोन स्क्रीन पर कंफर्मेशन का मैसेज आ जाये तो समझ लें की आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है.
क्या क्या है योजना की शर्तें
पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ सभी किसान नहीं ले सकते हैं. केंद्र सरकार की यह योजना गरीब और सीमांत किसानों के लिए है. इस कारण केंद्र सरकार ने कुछ शर्तें रखी हैं, जो किसान उन शर्तों पर खरा उतरते हैं उन्हें ही योजना का लाभ मिलता है.
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आयकर भरने वाले किसान इस योजना का लाभ नहीं ले सकते.
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पति और पत्नी दोनों एक साथ योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं.
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किसान पिता और पुत्र दोनों एक साथ योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं.
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लाभार्थी किसान की मौत के बाद उसके परिजन योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं.