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दो से ज्यादा बच्चे हैं,तो सरकारी नौकरी और सुविधाओं में हो सकती है कटौती, कानून का मसौदा तैयार

Up population control bill : दूसरी तरफ इस कानून का पालन करने वाले लोगों को कई तरह की सुविधाएं मिलेगी जिसमें दो अतिरिक्त इंकरीमेंट, प्लाट या घर खरीदने में सब्सिडी, उपयोगिता शुल्क में छूट और राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत ईपीएफ में 3 प्रतिशत की वृद्धि का प्रावधान संभव है. जिनके सिर्फ एक बच्चे हैं उन्हें कई और छूट भी दी जायेगी.

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 10, 2021 7:50 AM
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उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर माहौल गरम है. वैसे लोगों को कई तरह की सरकारी सुविधाएं खोनी पड़ सकती. टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में इस कानून की वजह से सरकारी योजना और सरकारी नौकरी मिलने वाले फायदे से वंचित रखा जाएगा.

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इतना ही नहीं जिनके दो से ज्यादा बच्चे हैं उन्हें स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने पर भी रोक लगाने का प्रावधान भी शामिल किये जाने की चर्चा है. दूसरी तरफ इस कानून का पालन करने वाले लोगों को कई तरह की सुविधाएं मिलेगी जिसमें दो अतिरिक्त इंकरीमेंट, प्लाट या घर खरीदने में सब्सिडी, उपयोगिता शुल्क में छूट और राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत ईपीएफ में 3 प्रतिशत की वृद्धि का प्रावधान संभव है. जिनके सिर्फ एक बच्चे हैं उन्हें कई और छूट भी दी जायेगी.

राज्य सरकार ने इस नये कानून को लेकर जनता से भी सुझाव मांगा है नये कानून के मौसेदे को राज्य विधि आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया गया है. इस कानून को लेकर जनता 19 जुलाई तक अपनी राय रख सकती है.

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विधि आयोग के अध्यक्ष आदित्यनाथ मित्तल ने कहा, जनसंख्या बढ़ रही है. इसी वजह से समस्याएं पैदा हो रही हैं. उन्होंने कहा, जो लोग जनसंख्या नियंत्रण में सहयोग दे रहे हैं उन्हें सरकारी सुविधा और संसाधन का पूरा लाभ मिलना चाहिए. यह कानून किसी धर्म, समुदाय के खिलाफ नहीं है

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