प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्यप्रदेश में पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के पौने दो लाख लाभुकों को गृह प्रवेश कराया. कार्यक्रम को ऑनलाइन संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि योजना के तहत सिर्फ आवास ही नहीं मिलता है, बल्कि इसे साथ शौचालय और बिजली का कनेक्शन भी मिलता है. पीएम आवास योजना की शुरुआत वर्ष वर्ष 2015 में की गयी थी. योजना के तहत 2022 तक सभी ग्रामीण इलाकों में लोगों को पक्का मकान उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है. इस रिपोर्ट के जरिये आपको बताते है कि इस योजना का लाभ कैसे लिया जा सकता है.
कौन कर सकते हैं आवेदन
पीएम आवास योजना के तहत उन लोगों को लाभ मिल सकता है जिनके पास वर्तमान में घर नहीं है या फिर वो ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे या जर्जर घरों में रह रहे हैं. इसके अलावा इस योजना के तहत आप सालाना 6.5 फीसदी की ब्याज दर पर 6 लाख रुपया लोन भी ले सकते हैं. जो लोग गरीबी रेखा से नीच हैं(बीपीएल कार्ड धारक) उन्हें इस योजना का फायदा मिलता है. इसके अलावा दूसरे लोग भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं
मिलती है क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी
इस योजना के तहत लाभुकों को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी भी मिलती है. इसके तहत अगर आपको घर बनाने के लिए 6 लाख से अधिक रूपयों की जरूरत है तो भी सामान्य ब्याज दर पर अलग से लोन मिल सकता है. आप विभिन्न वेबसाइट पर जाकर अपने होम लोन की रकम और ब्याज दर के हिसाब से मासिक किस्त की गणना कर सकते हैं.
योजना का लाभ मिलने की शर्त
पीएम आवास योजना के नियम और शर्तो के अनुसार इस योजना का लाभ उन्हें मिलेगा जिन परिवारों के पास पूरे देश में पक्का मकान नहीं है. इसके अलावा बीपीएल कार्ड धारी एसटी, एससी और अल्पसंख्यकों को इसका लाभ मिलता है. इसके अलावा अन्य श्रेणी के बीपीएल कार्डधारकों को भी यह लाभ मिलता है. इनमें रिटायर और शहीद हुए रक्षा कर्मियों के परिजन, अर्धसैनिक बलों के सैनिकों की विधाओं और आश्रित परिजन इसका लाभ ले सकते हैं.
इतनी सालाना आय वाले कर सकते हैं आवेदन
योजना के तहत लोन लेने के लिए आवेदन देने वाले परिवारों को आय के मानदंडो को पूरा करना पड़ेगा. आवेदक को इसके लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय समू या बीपीएल परिवार का होना जरूरी है. आवेदक क परिवार की सालाना आय तीन से छह लाख के बीच होनी चाहिए. योजना के तहत लाभुकों को केवल एक घर बनाने या खरीदने की इजाजत दी जाती है.
इस तरह तैयार होती है लाभुकों की सूची
प्रधानमंत्री योजना के तहत लाभ देने के लिए लाभुकों की सूची वर्ष 2011 के सामाजिक आर्थिक जाति जनगनणा के आधार पर तैयार कि जाती है. इसके अलावा ग्राम पंचायतों के मुखिया, विलेज लेवल वर्कर और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की जानकारी के आधार पर लिस्ट तैयार करती है. ग्रामीण क्षेत्रों के लाभुक अगर इस अहर्ता को पूरा करते हैं तो अपने वार्ड सदस्य या मुखिया या ग्राम प्रधान के जरिये आवेदन की जानकारी ले सकते हैं.
सूची में अपना नाम कैसे चेक करें
जिन लोगों ने इस योजना के लिए आवेदन दिया है वो इस rhreporting.nic.in/netiay/Benificiary.aspx वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर चेक कर सकते हैं. अगर आपका नाम नहीं मिलता है तो फिर एडवांस सर्च पर जाये, जहां एक फ़ॉर्म भरने के लिए कहा जायेगा. इसे भरकर आप पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं.
जमा करने होंगे यह डॉक्युमेंट
इसके लिए भरे हुए फॉर्म के साथ पहचान के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र देना पड़ता है. पर अगर आप इस योजना के तहत लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, इनकम टैक्स रिटर्न, फॉर्म 16, टैक्स एसेसमेंट ऑर्डर, अगर आवेदक व्यवसाय में शामिल है तो व्यवसाय की जानकारी, मकान का नक्शा और निर्माण की लागत, एक एफिडेविट जिससे यह प्रमाण मितला हो की आवेदक ना ही उसके परिवार में किसी के पास पक्का मकान है. अगर आपने बिल्डर को पैसे दिए हैं तो उसकी रसीद डेवलपर या बिल्डर के साथ हुआ एग्रीमेंट, और एक एक हाउसिंग सोसायटी से NOC जमा करना होगा. अधिक जानकारी के लिए https://pmayg.nic.in/netiay/home.aspx पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.
Posted By : Pawan Singh