PM Fasal Bima Yojana: फसल बीमा योजना के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला, देश के इन जिलों में ड्रोन की मदद से होगा डाटा कलेक्शन
PM Fasal Bima Yojana: देश में आने वाली प्राकृतिक आपदा से किसानों की फसलों को होने वाले नुकसान से राहत देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गयी थी.
PM Fasal Bima Yojana: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत दावों का समय से निबटारा करने के लिए देश के100 जिलों में रिमोटली पॉयलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम की अनुमति मिल गयी है. इस मंजूरी के बाद केंद्रीय कृषि मंत्रालय रिमोट सेसिंग के लिए ड्रोन का उपयोग कर पायेगा. केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय और डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने कई शर्तों के साथ कृषि मंत्रालय को अनुमति दी है.
इसके लिए कृषि मंत्रालय को विमानन कानून 1937 की धारा 15ए से छूट मिल गयी है. लेकिन यह छूट मंजूरी मिलने के बाद एक साल तक वैध होगा और कृषि मंत्रालय को इस छूट के लिए सभी नियमों का सख्ती से पालन करना होगा और नियमों की अनदेखी पर अनुमति को वापस माना जायेगा साथ ही कानूनी कार्रवाई की जायेगी. ड्रोन के उपयोग के लिए मंत्रालय को स्थानीय अधिकारी, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, भारतीय वायुसेना से वायु सुरक्षा क्लीयरेंस और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से मंजूरी लेनी होगी.
कृषि मंत्रालय सिर्फ रिमाेटली पॉयलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम का ही प्रयोग कर पायेगा और इसके लिए तय दिशानिर्देश का पूरी तरह पालन करना होगा और ड्रोन का नंबर और सभी की निगरानी कृषि मंत्रालय को करनी होगी. ड्रोन के मॉडल में बदलाव के लिए डीजीसीए से मंजूरी लेनी होगी. इसके संचालन के लिए प्रशिक्षित लोगों को नियुक्त करना होगा. किसी प्रकार की दुर्घटना की जिम्मेवारी कृषि मंत्रालय की होगी. साथ ही कृषि मंत्रालय को इसके संचालन का रिकार्ड रखना होगा और मांगने पर डीजीसीए को देना होगा.
बता दें कि देश में आने वाली प्राकृतिक आपदा से किसानों की फसलों को होने वाले नुकसान से राहत देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को शुरू हुए पांच साल पूरे हो गये हैं. वहीं गृहमंत्री अमित शाह ने जानकारी देते हुए कहा था कि ‘पीएम फसल बीमा योजना’ ने कोरोना महामारी के समय हुए लॉकडाउन में भी लगभग 70 लाख किसानों को 8741.30 करोड़ का लाभ पहुँचाया.