17.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

अवमानना मामले में प्रशांत भूषण को जुर्माना जमा करने के लिए साथी ने दिया एक रुपया

Prashant Bhushan Latest Updates : शांत भूषण ने अपने ट्वीट में कहा कि मेरे वकील और वरिष्ठ साथी राजीव धवन ने कोर्ट के आदेश के मुताबिक 1 रुपये दिया है, मैं इसे धन्यवाद के साथ स्वीकार करता हूं

Prashant Bhushan Latest Updates : अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण पर एक रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इस पर प्रशांत भूषण ने अपने ट्वीट में कहा कि मेरे वकील और वरिष्ठ साथी राजीव धवन ने कोर्ट के आदेश के मुताबिक 1 रुपये दिया है, मैं इसे धन्यवाद के साथ स्वीकार करता हूं. बता दें कि प्रशांत भूषण को जुर्माने का एक रुपया 15 सितंबर तक जमा करना है. अगर वह एक रुपया जमा नहीं करते हैं तो उनको तीन महीने की जेल हो सकती है.

बता दें कि इससे पहले जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने फैसला सुनाते हुए भूषण पर एक रूपये का जुर्माना लगाया. कोर्ट ने फैसले में कहा कि हमने उन्हें(भूषण को) खेद जताने का कई मौके दिए. कोर्ट के इस फैसले के बाद प्रशांत भूषण क्या कदम उठाएंगे, ये देखने वाली बात होगी. इससे पहले बीते हफ्ता इस मामले में जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच के सामने मामले की सुनवाई हुई, जिसमें अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कोर्ट को कहा कि इस मामले में भूषण को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए। वहीं कोर्ट रूम में सुनवाई के दौरान जजों ने भूषण की ओर से दाखिल हलफनामे पर भी आपत्ति जताई.

Also Read: India China clash: भारत-चीन सैनिकों में फिर हुई झड़प, एलएसी पर पैंगोंग झील के पास चीनी घुसपैठ की कोशिश नाकाम

गौरतलब है कि 27 जून और 29 जून को प्रशांत भूषण ने वर्तमान चीफ जस्टिस और 4 पूर्व चीफ जस्टिस पर 2 विवादित ट्वीट किए थे. कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए उनसे जवाब मांगा था. . कोर्ट ने इस स्पष्टीकरण को अस्वीकार करते हुए 14 अगस्त को उन्हें अवमानना का दोषी करार दिया. कोर्ट ने उन्हें बिना शर्त माफी मांगने के लिए समय दिया. लेकिन भूषण ने इससे मना कर दिया था. एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा था कि ‘मैं दया की भीख नहीं मांगूंगा, मैं उदारता दिखाने की अपील भी नहीं करूंगा. अदालत जो सजा देगी उसे खुशी-खुशी स्वीकार कर लूंगा.’

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें