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Supreme Court News : अवमानना मामले में प्रशांत भूषण पर एक रूपये का जुर्माना, ना चुकाने पर सुप्रीम कोर्ट देगी ये सजा

prashant bhushan twitter, supreme court, court of contempt case : प्रशांत भूषण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाई है. कोर्ट ने भूषण पर एक रुपया का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने कहा कि जुर्माना नहीं भरने पर भूषण को तीन महीने की जेल या तीन साल तक प्रैक्टिस पर रोक रहेगी. वहीं कोर्ट ने जुर्माना भरने के लिए 15 सितंबर तक का वक्त दिया है

Prashant Bhushan Latest Updates : प्रशांत भूषण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाई है. कोर्ट ने भूषण पर एक रुपया का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने कहा कि जुर्माना नहीं भरने पर भूषण को तीन महीने की जेल या तीन साल तक प्रैक्टिस पर रोक रहेगी. वहीं कोर्ट ने जुर्माना भरने के लिए 15 सितंबर तक का वक्त दिया है.

समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने फैसला सुनाते हुए भूषण पर एक रूपये का जुर्माना लगाया. कोर्ट ने फैसले में कहा कि हमने उन्हें(भूषण को) खेद जताने का कई मौके दिए. कोर्ट के इस फैसले के बाद प्रशांत भूषण क्या कदम उठाएंगे, ये देखने वाली बात होगी. सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण मामले से जुड़ी हर Latest News in Hindi से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ.

इससे पहले बीते हफ्ता इस मामले में जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच के सामने मामले की सुनवाई हुई, जिसमें अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कोर्ट को कहा कि इस मामले में भूषण को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए। वहीं कोर्ट रूम में सुनवाई के दौरान जजों ने भूषण की ओर से दाखिल हलफनामे पर भी आपत्ति जताई.

दया की भीख नहीं मांगूंंगा– वहीं सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा कि ‘मैं दया की भीख नहीं मांगूंगा, मैं उदारता दिखाने की अपील भी नहीं करूंगा. अदालत जो सजा देगी उसे खुशी-खुशी स्वीकार कर लूंगा.’ अदालत ने प्रशांत भूषण के माफी नहीं मांगने के सवाल पर कहा कि ‘एक व्यक्ति को गलती का एहसास होना चाहिए, हमने भूषण को समय दिया लेकिन उन्होंने कहा कि वह माफी नहीं मांगेंगे.’

प्रशांत के वकील ने दिया ये दलील– प्रशांत भूषण की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने बेंच से कहा, ‘यद्यपि अटॉर्नी जनरल ने भूषण को फटकार लगाने का सुझाव दिया है, लेकिन यह भी बहुत ज्यादा हो जायेगा. प्रशांत भूषण को शहीद न बनाएं. ऐसा नहीं करें. उन्होंने कोई हत्या या चोरी नहीं की है.’

धवन ने आगे कहा, ‘मैं दो सुझाव देता हूं. दोषिसिद्धि के निर्णय को निरस्त किया जाना चाहिए और कोई सजा नहीं दी जानी चाहिए. मैं अपने मुवक्किल की ओर से बयान दे रहा हूं.’ वहीं कोर्ट द्वारा ये पूछे जाने पर कि क्या सजा दी जानी चाहिए? इसपर धवन ने कहा कि उनपर कुछ दिनों के लिए प्रैक्टिस पर रोक लगा दी जानी चाहिए.

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Posted By : Avinish kumar mishra

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