नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की ओर से सभी के लिए निशुल्क कोरोना का टीका (Corona Vaccine) की घोषण के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने टीकाकरण के नये दिशा-निर्देश जारी कर दिये हैं. इसी के तहत प्राइवेट अस्पतालों (Private hospitals) में लगने वाले वैक्सीन के एक डोजी की कीमतें भी तय कर दी गयी हैं. प्राइवेट अस्पताल सरकार द्वारा तय कीमत से ज्यादा नहीं वसूल सकते. सरकार ने कोविशील्ड (Covishield) के लिए 780 रुपये, कोवैक्सिन (Covaxin) के लिए 1,410 रुपये और स्पूतनिक-V (Sputnik-V) लिए 1,145 रुपये से अधिक शुल्क नहीं लेने का निर्देश दिया है.
केंद्र ने कहा कि निजी अस्पताल सेवा शुल्क पर 150 रुपये तक चार्ज कर सकते हैं और राज्य सरकारें चार्ज की जा रही कीमतों की निगरानी करेंगी. हालांकि सरकार ने जो दर तय की है उसमें सेवा शुल्क जोड़ा हुआ है. प्राइवेट अस्पतालों को कोविशील्ड की एक डोज 600 रुपये में कंपनी देगी. इसपर 30 रुपये जीएसटी और 150 रुपये सर्विस चार्ज जोड़ा गया है. इस प्रकार इस टीके की एक डोज अधिकतम 780 रुपये में लगायी जायेगी.
इसी प्रकार कोवैक्सीन की एक डोज प्राइवेट अस्पतालों को 1200 रुपये में प्राप्त हो रही है. इसपर 60 रुपये जीएसटी लगाया गया है और 150 रुपये सर्विस चार्ज जोड़कर एक डोज की कीमत अधिकतम 1410 रुपये तय किये गये हैं. रूसी वैक्सीन स्पूतनिक-V प्राइवेट अस्पतालों को 948 रुपये में प्राप्त होगा. इसपर 47 रुपये जीएसटी और 150 रुपये सर्विस चार्ज जोड़ा गया है. इसके बाद इसके एक डोज की कीमत 1145 रुपये निर्धारित की गयी है.
Also Read: बिहार में 11 माह बाद 8 हजार के नीचे आया एक्टिव केस का आंकड़ा, अधिकतर कोरोना मरीज होम आइसोलेशन में करा रहे इलाजसरकार की ओर से कल ही स्प्ष्ट तौर पर कहा गया है कि देश के 18 प्लस के सभी नागरिक मुफ्त टीका लगवाने के हकदार है. किसी भी आय वर्ग के लोगों को सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर मुफ्त टीका लगाया जायेगा. इसके बाद भी अगर कोई प्राइवेट अस्पताल में टीका लगवाना चाहता है तो उसे नयी दर से भुगतान करना होगा. कोई भी प्राइवेट अस्पताल टीके के लिए तय दर से ज्यादा पैसे नहीं वसूल सकते हैं.
सरकार ने यह भी कहा है कि आर्थिक रूप के कमजोर लोगों के लिए एक इलेक्ट्रानिक वाउचर उपलब्ध कराया जायेगा. इसकी मदद से वाउचरधारी व्यक्ति प्राइवेट अस्पताल में टीका लगवा सकता है. यह वाउचर एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है और जिसके नाम से जारी होगा, इसका इस्तेमाल केवल वही कर सकता है. इसे टीकाकरण को गति देने के लिए जारी किया जा रहा है.
स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि विभिन्न प्राइवेट टीकाकरण केंद्रों द्वारा घोषित मूल्य निर्धारित कीमतों से अधिक ना हो. मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को नागरिकों से निजी टीकाकरण केंद्रों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने के संबंध में लगातार निगरानी रखने का भी आग्रह किया है. पत्र में कहा गया है कि कहीं से भी निर्धारित मूल्य से अधिक शुल्क वसूलने की सूचना मिलती है, तो ऐसे निजी टीकाकरण केंद्रों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए.
Posted By: Amlesh Nandan.