Public Holiday: 5 फरवरी को छुट्टी, स्कूल-ऑफिस बंंद, जानें कारण 

Public Holiday: आइए जानते हैं 5 फरवरी को किस राज्य में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है.

By Aman Kumar Pandey | February 3, 2025 6:00 AM

Public Holiday: दिल्ली में 5 फरवरी 2025 को 70 विधानसभा सीटों के लिए मतदान किया जाएगा. इस महत्वपूर्ण दिन को ध्यान में रखते हुए सभी सरकारी और निजी कार्यालयों को बंद रखने की घोषणा की गई है. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि इस दिन सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालयों सहित औद्योगिक प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे, जिससे कर्मचारियों को अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने का पूरा अवसर मिल सके.

चूंकि चुनाव के दौरान कई स्कूलों और कॉलेजों को मतदान केंद्र के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इस दिन शैक्षणिक संस्थानों को भी बंद रखने की परंपरा रही है. चुनाव की प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अक्सर मतदान से एक दिन पहले भी अवकाश घोषित कर दिया जाता है ताकि प्रशासनिक तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा सके. इसी क्रम में जामिया मिल्लिया इस्लामिया का स्कूल सेक्शन 4 और 5 फरवरी को पूरी तरह बंद रहेगा.

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इसके अलावा, दिल्ली चुनाव के प्रति नागरिकों को जागरूक करने के उद्देश्य से शिक्षा उपनिदेशक 3 फरवरी 2025 को सुबह 9 बजे एक प्रभात रैली का आयोजन करेंगे. इस रैली में छात्र पोस्टर और बैनर लेकर हिस्सा लेंगे और विभिन्न नारे लगाकर स्थानीय निवासियों को मतदान के प्रति प्रेरित करेंगे. इस संबंध में 31 जनवरी को जिला दक्षिण पश्चिम, दिल्ली सरकार के जिला चुनाव अधिकारी ने एक आधिकारिक नोटिस जारी किया था, जिसमें दक्षिण पश्चिम दिल्ली (नजफगढ़) और पश्चिमी दिल्ली (विकासपुरी) के शिक्षा उपनिदेशकों को इस अभियान में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे. कुल मिलाकर, दिल्ली में विधानसभा चुनावों को सफलतापूर्वक संपन्न कराने और मतदाताओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं.

हरियाणा में भी अवकाश घोषित (Holiday declared in Haryana)

दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, हरियाणा सरकार ने 5 फरवरी को सभी सार्वजनिक कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, बोर्ड और निगमों में सवैतनिक अवकाश घोषित किया है. इस अवकाश का उद्देश्य उन सरकारी कर्मचारियों को सुविधा प्रदान करना है जो दिल्ली में पंजीकृत मतदाता हैं और चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं. एक आधिकारिक बयान में बताया गया कि यह अवकाश परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1996 में संशोधित) की धारा 135-बी के अंतर्गत दिया गया है. यह प्रावधान उन कर्मचारियों पर लागू होगा जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मतदाता हैं, ताकि वे निर्बाध रूप से मतदान कर सकें.

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