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Old Pension Scheme Punjab: पंजाब कैबिनेट का अहम फैसला, पुरानी पेंशन योजना को मिली मंजूरी

Old Pension Scheme Punjab: पंजाब कैबिनेट ने शुक्रवार को पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने को मंजूरी दे दी है. इस संबंध में बाद में एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाएगी.

Old Pension Scheme Punjab: पंजाब कैबिनेट की शुक्रवार को संपन्न हुई बैठक में पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने को मंजूरी दे दी गई है. बाद में एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाएगी. सरकारी कर्मचारियों की मांगों का समर्थन करते हुए पंजाब सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का निर्णय लिया है.

भगवंत मान ने दी जानकारी

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को कहा कि राज्य कैबिनेट ने 2004 में बंद की गई पुरानी पेंशन योजना के दोबारा कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है. सीएम ने कहा कि उनकी अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में गन्ने के लिए 380 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से दाम तय करने की अधिसूचना को भी मंजूरी दे दी गई.

पुरानी पेंशन योजना से कर्मचारियों को होगा फायदा

कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस वार्ता के दौरान जब मुख्यमंत्री भगवंत मान से पुरानी पेंशन योजना के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने पुरानी पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है. इस बारे में जल्द ही विस्तृत जानकारी दी जाएगी. उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना से अनेक कर्मचारियों को फायदा होगा. अधिसूचना जारी कर दी गई है.

1 अप्रैल, 2004 को बंद कर दी गई थी पुरानी पेंशन योजना

पुरानी पेंशन योजना 1 अप्रैल, 2004 को बंद कर दी गई थी. उसके तहत सरकार पेंशन की पूरी राशि का भुगतान करती थी. करीब एक महीने पहले हुई कैबिनेट की बैठक में पंजाब सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए इस योजना को बहाल करने का फैसला किया था. पुरानी पेंशन योजना को दोबारा लागू करना कर्मचारियों की प्रमुख मांग थी.

इन राज्यों में लिया जा चुका है OPS पर निर्णय

इससे पहले राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड ने भी पुरानी पेंशन योजना को वापस लिया और नई पेंशन योजना को खत्म करने का निर्णय लिया है. पुरानी पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद मासिक पेंशन पाने का हकदार होता है. मासिक पेंशन आम तौर पर व्यक्ति के अंतिम आहरित वेतन का आधा होता है. नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारी अपने वेतन का एक हिस्सा पेंशन फंड में जमा करते हैं. इसके आधार पर, वे एकमुश्त राशि पाने के हकदार होते हैं.

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