Aman Arora : पंजाब सरकार के एक मंत्री को कोर्ट से करारा झटका लगा है. मिली जानकारी के अनुसार, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा को एक पुराने मामले में दोषी ठहराया गया है और अदालत ने अमन अरोड़ा को उनके 9 साथियों के साथ आईपीसी की धारा 452 के तहत दो साल और धारा 323, 148,149 आईपीसी के तहत एक साल और 5 हजार रुपये की सजा सुनाई है.
इस मामले पर वकील तेजपाल भारद्वाज के अनुसार, यह एक पुराना मामला है जब 2008 में विधायक सुनाम अमन अरोड़ा, उनकी मां ने अन्य लोगों के साथ मिलकर अपने ही जीजा राजिंदर दीपा पर हमला किया था. बाद में अधिकारियों से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने के बाद पीड़ित राजिंदर दीपा ने एक निजी शिकायत दर्ज की थी. साथ ही आपको जानकारी दे दें कि सजा मिलने के बाद वह तुरंत अयोग्य घोषित कर दिए गए है और उन्हें अपनी विधानसभा सीट भी खाली करनी होगी और अपना मंत्री पद भी.
शिकायतकर्ता राजिंदर दीपा जो कि रिश्ते में अमन अरोड़ा के के बहनोई लगते है, ने शीर्ष अदालत के फैसले के अनुसार उन्हें पंजाब कैबिनेट से निष्कासित करने की मांग की है. वहीं, वकील सुशील कुमट वशिष्ठ ने कहा कि अदालत ने उनके (अमन अरोड़ा) और उनके जीजा राजिंदर दीपा के बीच लड़ाई के मामले में नौ लोगों को 2 साल की सजा सुनाई है. शुरुआती खबरों के मुताबिक अमन अरोड़ा सेशन कोर्ट में अपील दायर करने जा रहे हैं. ताकि उन्हें जमानत मिल सके.
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मिली जानकारी के अनुसार, अगर पीड़ित फाइल चलाता है तो निचली अदालत दो साल तक की सजा में जमानत दे सकती है और अमन अरोड़ा इसके लिए प्रयास कर रहे हैं. बता दें अमन अरोड़ा पंजाब के कैबिनेट मंत्री है जिन्हें अदालत ने दोषी ठहराया है. उन्हें 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई. वर्तमान में, अमन अरोड़ा भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब कैबिनेट में रोजगार सृजन और प्रशिक्षण, शासन सुधार और शिकायतों को दूर करने, नई और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन और मुद्रण और स्टेशनरी विभाग की देखभाल कर रहे हैं.