मुख्तार अंसारी को यूपी के जेल में शिफ्ट करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पंजाब के मंत्री ने दी ये प्रतिक्रिया

Mukhtar Ansari News सुप्रीम कोर्ट द्वारा मऊ से बहुजन समाज पार्टी (BSP) के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश के जेल में शिफ्ट करने के आदेश पर पंजाब के जेल मंत्री सुखजिंदर रंधावा ने शुक्रवार को प्रतिक्रिया दी है. पंजाब के जेल मंत्री सुखजिंदर रंधावा ने कहा है कि मेरे पास सुप्रीम कोर्ट को जो आदेश आएगा, मैं उसे लागू करूंगा. हमारा जेल विभाग कोर्ट के आदेश के बिना न किसी को अंदर कर सकता है, न बाहर कर सकता है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 26, 2021 9:52 PM

Mukhtar Ansari News सुप्रीम कोर्ट द्वारा मऊ से बहुजन समाज पार्टी (BSP) के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश के जेल में शिफ्ट करने के आदेश पर पंजाब के जेल मंत्री सुखजिंदर रंधावा ने शुक्रवार को प्रतिक्रिया दी है. पंजाब के जेल मंत्री सुखजिंदर रंधावा ने कहा है कि मेरे पास सुप्रीम कोर्ट को जो आदेश आएगा, मैं उसे लागू करूंगा. हमारा जेल विभाग कोर्ट के आदेश के बिना न किसी को अंदर कर सकता है, न बाहर कर सकता है.

गौर हो कि पंजाब की जेल में बंद बसपा के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को पंजाब जेल से उत्तर प्रदेश जेल भेजने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा है कि मुख्तार अंसारी को दो हफ्ते में उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंप दिया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा की विशेष कोर्ट तय करेगा कि मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में रखा जाए या इलाहाबाद जेल में.

जानकारी के मुताबिक, पंजाब सरकार की दलीलों से कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ, जिसके बाद फैसला यूपी सरकार के पक्ष में आया. पंजाब सरकार ने उत्तर प्रदेश में लंबित अपने सभी मामले पंजाब स्थानांतरित करने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की थी. सुप्रीम कोर्ट ने 4 मार्च को यूपी सरकार की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था.

उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका में बसपा विधायक मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से यूपी की बांदा जेल में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी. मुख्तार अंसारी के खिलाफ यूपी की विभिन्न अदालतों में पचास मुकदमें दर्ज हैं. जिसके लिए यूपी सरकार मुख्तार को यूपी लाने की कोशिश में लगी थी.

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