Loading election data...

Rahul Gandhi Defamation Case: गुजरात हाईकोर्ट से मिलेगी राहत! राहुल गांधी की याचिका पर आज होगी सुनवाई

Rahul Gandhi Defamation Case: राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका पर आज गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. दरअसल, मोदी सरनेम विवाद मामले में गुजरात सेशंस कोर्ट ने 20 अप्रैल को हुई सुनवाई में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. जिसके बाद राहुल गांधी ने हाईकोर्ट का रुख किया था.

By Pritish Sahay | April 29, 2023 8:08 AM

Rahul Gandhi Defamation Case: कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका पर आज गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. मानहानि मामले में सूरत की सेशंस कोर्ट से राहत न मिलने की सूरत में राहुल ने हाईकोर्ट की और रुख किया है. गौरतलब है कि एक जज जस्टिस गीता गोपी ने खुद को केस से अलग कर लिया था. जिसके बाद इस मामले की सुनवाई जस्टिस हेमंत की बेंच करेगी.

सूरत सेशंस कोर्ट से नहीं मिली थी राहत: गौरतलब है कि मोदी सरनेम विवाद मामले में गुजरात सेशंस कोर्ट की ओर से राहुल गांधी को राहत नहीं थी. 20 अप्रैल को हुई सुनवाई में सूरत की सेशंस कोर्ट ने मोदी सरनेम से जुड़ी टिप्पणी से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. कोर्ट ने उनकी सजा बरकरार रखी थी. जिसके बाद अपनी अपील को लेकर राहुल गांधी ने गुजरात हाई कोर्ट का रुख किया था.

रद्द हो गई है राहुल गांधी की संसद सदस्यता: बता दें, इस मामले में सूरत कोर्ट की ओर से फैसला सुनाने के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी. इसके बाद राहुल गांधी को अपना सरकारी आवास भी खाली करना पड़ा था. वहीं, राहुल गांधी को मिली 2 साल की जेल के फैसले के खिलाफ तीन मई को सुनवाई होगी.

Also Read: Karnataka Election में पीएम मोदी की धमाकेदार एंट्री, दो दिन में 6 जनसभाओं को करेंगे संबोधित

2019 का है मामला: गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इस मामले में बीते 23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के विधायक पूर्णेश मोदी की ओर से दायर आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया था और दो साल के कारावास की सजा सुनाई थी जिसके एक दिन बाद उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिया गया.

Next Article

Exit mobile version