लोकसभा सचिवालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी है. ज्ञात हो कि कल सूरत सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनायी थी. कोर्ट ने उन्हें जमानत देते हुए 30 दिन का वक्त दिया था ताकि वे ऊपरी अदालत में अपील कर सकें.
Rahul Gandhi – Congress MP from Wayanad, Kerala – disqualified as a Member of Lok Sabha following his conviction in the criminal defamation case over his 'Modi surname' remark. pic.twitter.com/SQ1xzRZAot
— ANI (@ANI) March 24, 2023
आज लोकसभा सचिवालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें लिखा गया है-श्री राहुल गांधी जो केरल की वायनाड लोकसभा सीट से सांसद हैं उन्हें सूरत कोर्ट ने 2019 के एक मामले में दोषी करार दिया है, जिसके फलस्वरूप उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द की जाती है. उनकी सदस्यता उनके दोषी करार दिये जाने वाले दिन यानी 23 मार्च से ही रद्द की जाती है. राहुल गांधी पर यह कार्रवाई जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत किया गया है.
यह नोटिफिकेशन लोकसभा सचिवालय के सेक्रेटरी जेनरल उत्पल कुमार सिंह के नाम से जारी किया गया है. तारीख 24 मार्च 2023 और चैत्र 3, शक संवत 1945 लिखा हुआ है. इस नोटिफिकेशन की काॅपी राहुल गांधी के साथ-साथ राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री सचिवालय, चुनाव आयोग, राज्य सभा सचिवालय, मुख्य निर्वाचन आयुक्त केरल, लोकसभा सचिवालय के सभी शाखाओं और सभी विभागों को भेजा गया है. नोटिफिकेशन पर ज्वाइंट सेक्रेटरी पीसी त्रिपाठी ने हस्ताक्षर किया है. नोटिफिकेशन में राहुल गांधी को पूर्व सांसद लिखा गया है.