जानें पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ कैसे उठा सकेंगे रेल कर्मचारी, क्या है शर्त

Railway employees can switch old pension scheme now from national pension system : रेलवे ने अपने वैसे कर्मचारियों जिनका चयन 01 जनवरी 2004 से पहले हो गया था उन्हें यह सुविधा दी है कि वे नेशनल पेंशन सिस्टम को छोड़कर पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ उठायें. इसके लिए उन्हें 30 सितंबर तक आवेदन करना होगा अन्यथा इस स्कीम का फायदा उन्हें नहीं मिलेगा. गौरतलब है कि जो कर्मचारी 30 सितंबर तक आवेदन नहीं करेंगे उन्हें नेशनल पेंशन स्कीम का लाभ मिलता रहेगा.

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 20, 2020 4:15 PM

नयी दिेल्ली : रेलवे ने अपने वैसे कर्मचारियों जिनका चयन 01 जनवरी 2004 से पहले हो गया था उन्हें यह सुविधा दी है कि वे नेशनल पेंशन सिस्टम को छोड़कर पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ उठायें. इसके लिए उन्हें 30 सितंबर तक आवेदन करना होगा अन्यथा इस स्कीम का फायदा उन्हें नहीं मिलेगा. गौरतलब है कि जो कर्मचारी 30 सितंबर तक आवेदन नहीं करेंगे उन्हें नेशनल पेंशन स्कीम का लाभ मिलता रहेगा.

रेल मंत्रालय की ओर से जारी निर्देश के अनुसार ऐसे कर्मचारी या अधिकारी जिनका रेलवे में चयन 01 जनवरी 2004 के पहले हो गया था. लेकिन किसी कारण वे सर्विस ज्वॉइन नहीं कर पाए थे, अब उन्हें पुरानी पेंशन स्कीम का फायदा मिलेगा. इस संबंध में दक्षिण रेलवे ने निर्देश जारी कर दिए हैं.

इस स्कीम के तहत आवेदन करने के लिए कर्मचारियों को सिर्फ एक मौका मिलेगा जिसकी अवधि 30 सितंबर तक निर्धारित है. ज्वाइनिंग में देरी की तकनीकी वजहों को इसमें शामिल करके राहत दी गयी है. इसके लिए रेलवे के कर्मचारियों को एक फॉर्म भरकर देना होगा, जिसके बाद उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा मिल जायेगा.

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गौरतलब है कि ओल्ड पेंशन स्कीम में कई फायदे हैं, जिसकी वजह से कर्मचारी इसकी मांग करते रहते हैं. देश में नयी पेंशन योजना की शुरुआत एक अप्रैल 2004 से हुई थी. चूंकि ओल्ड पेंशन स्कीम में परिवार वालों को भी काफी लाभ मिलता है इसलिए कर्मचारी इसकी मांग करते रहे हैं.

Posted By : Rajneesh Anand

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