राजस्थान में दिवाली, छठ पर्व और न्यू ईयर पर जमकर होगी आतिशबाजी, सरकार ने दी पटाखों को बेचने की अनुमति
Green Crackers राजस्थान सरकार ने राज्य में अपने पहले के आदेश में संशोधन करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) को छोड़कर पूरे प्रदेश में ग्रीन पटाखों की बिक्री और फोड़ने की अनुमति दे दी है. ऐसे में अब दिवाली, गुरुपर्व, छठ पर्व, क्रिस्मस और न्यू ईयर पर जमकर आतिशबाजी की जा सकेगी.
Green Crackers राजस्थान सरकार ने राज्य में अपने पहले के आदेश में संशोधन करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) को छोड़कर पूरे प्रदेश में ग्रीन पटाखों की बिक्री और फोड़ने की अनुमति दे दी है. ऐसे में अब दिवाली, गुरुपर्व, छठ पर्व, क्रिस्मस और न्यू ईयर पर जमकर आतिशबाजी की जा सकेगी. आदेश के मुताबिक, जिस शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है, वहां उस दिन आतिशबाजी चलाने पर रोक रहेगी.
इससे पहले, सरकार ने 1 अक्टूबर 2021 से 31 जनवरी, 2022 तक राजस्थान में सभी प्रकार की आतिशबाजी बेचने व चलाने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था. हालांकि, अब इस फैसले को लेकर संशोधित आदेश जारी कर दिया गया है. सरकार ने एनसीआर क्षेत्र को छोड़कर में दिवाली पर दो घंटे (रात 8 से रात 10 बजे तक) के लिए ग्रीन पटाखों को चलाने की अनुमति प्रदान की है. साथ ही क्रिसमस एवं न्यू ईयर पर रात 11.55 से रात 12.30 बजे, गुरू पर्व पर रात्रि 8 से रात्रि 10 बजे तक तथा छठ पर्व पर सुबह 6 से सुबह 8 बजे तक ग्रीन पटाखा चलाने की अनुमति होगी.
The government of Rajasthan amends its earlier order, allows the sale & bursting of green crackers in the entire state, except NCR area. Bursting will be allowed from 8-10 pm on Diwali, Gurupurab & other festivals. 6-8 am on Chhath & 11:55 pm to 12:30 am on Christmas & New Year. pic.twitter.com/xyJ89ShWUY
— ANI (@ANI) October 15, 2021
इस संबंध में गृह विभाग ने शुक्रवार को आदेश जारी कर दिए हैं. वहीं, अन्य त्योहारों पर आतिशबाजी के संबंध में गृह विभाग अलग से दिशानिर्देश जारी करेगा. गृह विभाग ने अपने आदेश में लिखा है कि वर्तमान में कोरोना की स्थिति, सुप्रीम कोर्ट एवं राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के निर्णय को ध्यान में रखते हुए प्राधिकृत अनुज्ञापत्र अधिकारियों को सलाह दी थी कि वह राज्य में आतिशबाजी के स्थाई लाइसेंस जारी नहीं करें. एनसीआर क्षेत्र को छोड़ते हुए राजस्थान में केवल ग्रीन आतिशबाजी के बेचने व चलाने की अनुमति होगी. बता दें कि अलवर और भरतपुर जिला एनसीआर क्षेत्र में आता है.
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