जयपुर : राजस्थान में जारी राजनीतिक हाईवोल्टेज ड्रामे पर आज हाईकोर्ट का फैसला आ सकता है. हाईकोर्ट सचिन पायलट समर्थित बागी विधायकों की याचिका पर फैसला सुनाएगा. कोर्ट विधानसभा स्पीकर द्वारा जारी नोटिस के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर 21 जुलाई को फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था. बताया जा रहा है कि कोर्ट कै फैसले अगर पक्ष में नहीं आया तो, अशोक गहलोत विधानसभा का सत्र बुला सकते हैं.
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार सीएम अशोक गहलोत कोर्ट से राहत नहीं मिलने की स्थिति में प्लान बी बनाकर रखे हुए हैं. गहलोत फैसले के तुरंत विधानसभा की बैठक बुला सकते हैं. बताया जा रहा है कि बैठक में व्हिप जारी किया जाएगा और इस दौरान वे बहुमत भी साबित कर सकते हैं.
हाईकोर्ट का फैसला आज- 19 बागी विधायकों द्वारा दायर याचिका पर आज राजस्थान हाईकोर्ट फैसला सुनाएगी. हाईकोर्ट ने इस मामले में 21 जुलाई को सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. हाईकोर्ट आज स्पीकर द्वारा जारी सदस्यता की नोटिस पर अपना फ़ैसला सुनाएगी.
‘सुप्रीम’ फैसले के बाद ही अमल- कल स्पीकर द्वारा दाखिल एसएलपी के सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र में किसी विरोध की आवाज को दबाई नहीं जा सकती है. कोर्ट ने इस दौरान स्पीकर और अदालत के अधिकार पर भी सुनवाई की. कोर्ट ने अगली सुनवाई सोमवार तक के लिए टाल दी है. कोर्ट ने कहा कि फैसला जो भी हो, हमारे फैसले तक अमल नहीं होगा.
राज्य में ये है सीटों का गणित– राजस्थान में विधानसभा की 200 सीट है. किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए 101 विधायक की जरूरत है. राजस्थान में वर्तमान में कांग्रेस ने 102 विधायकों की सूची राज्यपाल को सौंपी है. यानी पार्टी के पास निर्दलीय, बीटीपी, सीपीएम को मिलाकर कुल 102 विधायक है. वहीं बताया जा रहा है कि सचिन पायलट गुट के पास 3 निर्दलीय विधायक सहित 22 विधायक है, जबकि बीजेपी गठबंधन के पास 75 विधायक है.
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Posted By : Avinish Kumar Mishra