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मध्यप्रदेश हाइकोर्ट का आदेश, छेड़छाड़ के आरोपी को पीड़िता द्वारा राखी बंधवाने पर मिलेगी बेल, देने होंगे 11,000 रुपये

मध्यप्रदेश हाइकोर्ट ने रक्षाबंधन के त्योहर के मौके पर एक विचित्र फैसला सुनाया. दरअसल हाइकोर्ट की इंदौर पीठ ने छेड़खानी के मामले की सुनवाई करते छेड़खानी के आरोपी को इस शर्त पर जमानत देने का फैसला किया कि उस आरोपी वय्क्ति को शिकायतकर्ता से राखी बंधवानी पड़ेगी. पीठ ने कहा कि आरोपी को शिकायतकर्ता द्वारा अपनी कलाई पर राखी का धागा बंधवाना पड़ेगा. साथ ही आरोपी शिकायतकर्ता को हर वक्त उसकी रक्षा का वचन देगा. इसके साथ ही आरोपी द्वारा शिकायतकर्ता को 11,000 की राशि का भुगतान भी किया जायेगा. कोर्ट ने आरोपी के वकील को आदेश दिया कि कोर्ट से आरोपी की जमानत के वक्त इस पूरी प्रक्रिया की तस्वीर और पैसे के भुगतान की रसीद कोर्ट में पेश करना होगा.

मध्यप्रदेश हाइकोर्ट ने रक्षाबंधन के त्योहर के मौके पर एक विचित्र फैसला सुनाया. दरअसल हाइकोर्ट की इंदौर पीठ ने छेड़खानी के मामले की सुनवाई करते छेड़खानी के आरोपी को इस शर्त पर जमानत देने का फैसला किया कि उस आरोपी वय्क्ति को शिकायतकर्ता से राखी बंधवानी पड़ेगी. पीठ ने कहा कि आरोपी को शिकायतकर्ता द्वारा अपनी कलाई पर राखी का धागा बंधवाना पड़ेगा. साथ ही आरोपी शिकायतकर्ता को हर वक्त उसकी रक्षा का वचन देगा. इसके साथ ही आरोपी द्वारा शिकायतकर्ता को 11,000 की राशि का भुगतान भी किया जायेगा. कोर्ट ने आरोपी के वकील को आदेश दिया कि कोर्ट से आरोपी की जमानत के वक्त इस पूरी प्रक्रिया की तस्वीर और पैसे के भुगतान की रसीद कोर्ट में पेश करना होगा.

बता दे कि आरोपी विक्रम बागरी को 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर एक मुश्त जमानत के साथ पारित आदेश के जरिए जमानत दे दी गई. इसके अलावा, अदालत ने उसे रक्षा बंधन पर एक प्रथागत पेशकश के हिस्से के रूप में महिला को 11,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है. आदेश पढ़ते हुए न्यायमूर्ति रोहित आर्य की एकल पीठ ने कहा, “आवेदक अपनी पत्नी के साथ 3 अगस्त को सुबह 11 बजे राखी के धागे / बैंड के साथ शिकायतकर्ता के घर पर मिठाई का डिब्बा लेकर आएगा और शिकायतकर्ता से राखी बांधने का अनुरोध करेगा.

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उसे आने वाले समय के लिए अपनी क्षमता के अनुसार उसकी रक्षा करने का वचन देगा. “वह इस तरह के अवसर पर भाइयों द्वारा बहनों को आमतौर पर दी जाने वाली एक प्रथागत अनुष्ठान के रूप में शिकायतकर्ता को 11,000 रुपये का राशि देगा और उसका आशीर्वाद भी मांगेगा. आवेदक को कपड़े और मिठाई खरीदने के लिए शिकायतकर्ता के बेटे को भी 5,000 रुपये देने होंगे.

घटना को लेकर 20 अप्रैल को भाटपचलाना पुलिस स्टेशन में बागरी को खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था. हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक उज्जैन जिले की रहने वाली महिला ने 20 अप्रैल को अपने पड़ोसी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई कि उसने उसके घर में घुसकर उसके साथ जबरदस्ती की थी.

Posted By: Pawan Singh

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