राजस्थान के चार जिलों में रैली, जुलूस और प्रदर्शन पर लगी रोक, जिलाधिकारियों के आदेश से धारा 144 लागू
मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार, आगामी त्योहारों के मद्देनजर सबसे पहले राजस्थान के अजमेर में धारा 144 लागू की गई थी. इसके बाद तीन दूसरे जिले धौलपुर, हनुमानगढ़ और सीकर में भी धारा 144 लागू कर दी गई है.
जयपुर : राजस्थान में आगामी त्योहारों के मद्देनजर चार जिलों में किसी भी प्रकार की रैली, जुलूस और प्रदर्शन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है. इन चार जिलों के जिलाधिकारियों की ओर से जारी आदेश में धारा 144 लागू करने का आदेश दिया है. मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार, फिलहाल राजस्थान के अजमेर, धौलपुर, हनुमानगढ़ और सीकर में धारा 144 लागू कर दी गई है. इन जिलों के जिलाधिकारियों की ओर से जारी आदेश में रैली, जुलूस और प्रदर्शन पर रोक लगाने की बात कही गई है.
मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार, आगामी त्योहारों के मद्देनजर सबसे पहले राजस्थान के अजमेर में धारा 144 लागू की गई थी. इसके बाद तीन दूसरे जिले धौलपुर, हनुमानगढ़ और सीकर में भी धारा 144 लागू कर दी गई है. इसके मद्देनजर सीकर जिले के कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने आदेश जारी किए हैं. इन आदेशों में कहा गया है कि प्रशासन की अनुमति के बिना रैली, जुलूस और प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है. वहीं, सांप्रदायिक सौहार्द के खिलाफ नारेबाजी की भी अनुमति नहीं होगी.
इसके अलावा, धौलपुर जिला मजिस्ट्रेट आरके जायसवाल ने अपने आदेश में कहा है कि आगामी धार्मिक त्यौहारों-जयंतियों एवं शोभा यात्राओं के मद्देनजर जिले में असामाजिक तत्वों द्वारा कानून व्यवस्था भंग करने की चेष्टा की जा सकती है, जिससे जनसाधारण को सुरक्षा एवं लोक शांति के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है. इसे देखते हुए धारा 144 लागू करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं. वहीं, हनुमानगढ़ के जिलाधिकारी नथमल डिडेल ने धारा 144 लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं. इन आदेशों में कहा गया है कि बिना अनुमति रैली, जुलूस और प्रदर्शन पर रोक होगी. इसके लिए पहले एसडीएम से अनुमति लेना आवश्यक होगा.
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बता दें कि राजस्थान के चार जिलों में धारा 144 लागू करने के बाद लोगों को इनके नियमों का पालन करना होगा. जिलाधिकारियों द्वारा जारी आदेशों में प्रतिबंधों को उल्लेखित किया गया है. साथ ही यह भी कहा गया है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. सीकर में धारा 144 लागू करने के आदेशों में इसके पीछे का तर्क भी दिया गया है. इस आदेश में कहा गया है कि विभिन्न अवसरों पर सामूहिक रैली, जुलूस और प्रदर्शनी भी बिना अनुमित के आयोजित किए जा रहे हैं.