Ram Rahim News: डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दरअसल, राम रहीम को पैरोल दिए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली एक याचिका कोर्ट में दायर की गई थी. पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए डेरा प्रमुख के पैरोल के खिलाफ लगी याचिका को खारिज कर दिया है.
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए याचिकाकर्ता से सवाल किया है कि आखिर एक इंसान के खिलाफ लगाई गई याचिका को जनहित याचिका कैसे मान लिया जाए. साथ ही कोर्ट ने हरियाणा सरकार को एचसी अरोड़ा की रिप्रेजेंटेशन को एक हफ्ते में निपटारा करने के निर्देश दिया हैं. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि शंकर झा पर आधारित डिवीजन बैंच ने याचिका का निपटारा करते हुए सरकार को आदेश दिया कि इस बाबत याचिकाकर्ता ने मुख्य सचिव को जो मांग पत्र दिया हुआ है, उस पर सरकार उचित निर्णय लें.
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया गया है कि हरियाणा सरकार ने अपने 2020 के नियमों के खिलाफ ही गुरमीत राम रहीम को पैरोल दी है. नियमों के अनुसार, पैरोल लेने वाला जिस जगह ठहरता है, उस जिले के डीएम से पहले राय ली जाती है, ताकि कानून व्यवस्था की कोई दिक्कत न हो. हालांकि, राम रहीम के मामले में ऐसा नहीं किया गया. इससे यह संभावना रहती है कि अपराधी पैरोल के लिए उस जगह को चुनता है, जहां उसे आजादी रहे. याचिका में कहा गया है कि डेरा प्रमुख इंटरनेट मीडिया पर गाने गा रहा है. कोर्ट से उसके गाने हटाने और पैरोल को रद्द करने की मांग की गई.
सिरसा स्थित मुख्यालय में अपने आश्रम पर दो महिला अनुयायियों से दुष्कर्म के दोष में गुरमीत राम रहीम 20 साल कारावास की सजा भुगत रहे है. अगस्त 2017 में पंचकूला में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया था. गुरमीत राम रहीम को 2002 में डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या की साजिश रचने के लिए भी पिछले साल चार अन्य लोगों के साथ दोषी ठहराया गया था. डेरा प्रमुख और तीन अन्य लोगों को 2019 में 16 साल पहले एक पत्रकार की हत्या के मामले में भी दोषी करार दिया गया था. हरियाणा की सुनारिया जेल में कारावास की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह की 40 दिन की पैरोल की अपील को मंजूरी मिली थी. इससे पहले, डेरा प्रमुख को जून में एक महीने की पैरोल पर रिहा किया गया था, जबकि फरवरी में उसकी तीन सप्ताह की पैरोल मंजूर की गई थी.
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