कोविड-19 : केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान का कार्यालय सील
covid 19, coronavirus: केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान (Ram Vilas Paswan) का कार्यालय और मध्य दिल्ली में कृषि भवन में स्थित उनके मंत्रालय के एक हिस्से को सील कर दिया गया है.
केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान (Ram Vilas Paswan) का कार्यालय और मध्य दिल्ली में कृषि भवन में स्थित उनके मंत्रालय के एक हिस्से को सील कर दिया गया है. मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के एक अधिकारी के कोविड-19 (coronavirus,covid 19) की जांच में संक्रमित पाए जाने के बाद यह कदम उठाया गया है.
एक आधिकारिक आदेश में कहा गया कि पशुपालन और डेयरी विभाग में हाल में कोरोना वायरस का एक मामला मिलने के बाद यह फैसला किया गया है कि कृषि भवन में खाद्य एवं जन वितरण विभाग का कार्यालय संक्रमणमुक्त बनाए जाने के लिए 19 मई और 20 मई को बंद रहेगा. पासवान के मंत्रालय के तहत दो विभाग हैं – खाद्य एवं जन वितरण विभाग और उपभोक्ता मामला विभाग. नयी दिल्ली के राजपथ इलाके में स्थित कृषि भवन में कृषि, ग्रामीण विकास और पंचायती राज समेत कई अन्य मंत्रालयों के भवन हैं.
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नयी दिल्ली में नीति आयोग भवन को एक कर्मी के संक्रमित पाए जाने के बाद 28 अप्रैल को सील कर दिया गया था. पांच मई को कानून मंत्रालय के एक अधिकारी में संक्रमण की पुष्टि होने के बाद शास्त्री भवन की एक मंजिल को सील कर दिया गया था.
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कोविड-19 के एक या दो मामले पर कार्यालय के समूचे भवन को बंद करने की जरूरत नहीं : स्वास्थ्य मंत्रालय
इधर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि कोविड-19 के एक या दो मामले आने पर कार्यालय के समूचे भवन को बंद करने की जरूरत नहीं होगी और निर्देशों के तहत संक्रमणमुक्त बनाने के बाद काम बहाल किया जा सकता है. कार्यस्थल पर कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए एहतियाती उपायों पर दिशानिर्देश में कहा गया है कि हालांकि बड़े स्तर पर मामले सामने आने पर समूची इमारत को 48 घंटे के लिए बंद किया जाएगा. इमारत को संक्रमण मुक्त बनाए जाने और फिर से इसे काम बहाली के लिए उपयुक्त घोषित किए किए जाने तक सभी कर्मचारी घर से काम करेंगे.
बुखार जैसी स्थिति में….
स्वास्थ्य मंत्रालय के दस्तावेज में कार्यस्थल पर कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए एहतियाती उपायों को रेखांकित किया गया है. इसमें कहा गया है कि बुखार जैसी स्थिति में किसी भी कर्मचारी को कार्यालय नहीं आना चाहिए और स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों से चिकित्सा सलाह लेनी चाहिए. अगर ऐसे व्यक्ति में कोविड-19 के लक्षण मिलते हैं या उनमें संक्रमण की पुष्टि होती है तो तुरंत कार्यालय के अधिकारियों को सूचित करना चाहिए. दिशानिर्देश में कहा गया है, ‘‘किसी कर्मचारी को उनके रिहायशी इलाके में निषिद्ध क्षेत्र के आधार पर घर पर पृथक-वास में रहने को कहा जाता है तो उन्हें घर से काम करने की अनुमति मिलनी चाहिए. बैठकें करने, आगंतुकों के आने के संबंध में डीओपीटी के निर्देशों का पालन होना चाहिए. ”