What to do if ATM dispenses fake notes: एटीएम के आने से आप पैसे किसी भी समय तो निकाल भी सकते हैं, पर एटीएम के प्रयोग में काफी सावधानी बरतने की भी जरूरत है. क्या आप के साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप एटीएम (ATM) गए हों आप ने कुछ रुपये निकाले हों पर जब आप किसी को वो रुपये दे रहें हो तो आप को पता चले कि वो नोट नकली है. एटीएम से नकली नोट निकलने की हर रोज पूरे देश से शिकायत आती रहती है. अक्सर बैंक, एटीएम से नकली नोट निकलने की बात स्वीकार नहीं करते हैं जिससे कस्टमर को नुकसान उठाना पड़ता है. इसके अलावा कई बार एटीएम से कटे-फटे, स्टेपल लगे नोट भी निकल आते हैं जिससे भी परेशानी होती है.
अगर एटीएम से कैश निकालते समय आपके साथ भी ऐसा होता है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरुरत नहीं है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) ने पैसे रिफंड और नकली नोट को वापस बैंक में जमा कराने का पूरा तरीका बताया है. इसको लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन्स भी जारी किया है. आइये हम आपको पूरा प्रोसेस बताते हैं.
आरबीआई के अनुसार अगर एटीएम से कटे-फटे नोट (Mutilated Notes) या फिर नकली नोट निकले तो इसकी जिम्मेवारी बैंक की होती है. बैंक अगर आपको एटीएम से जाली नोट मिलता है तो क्या करें:
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सबसे पहले जैसे ही आपको पता चलता है कि मशीन से निकला नोट जाली है उस नोट एटीएम में मौजूद सीसीटीवी के सामने ले जाएं, ये आपके पक्ष में पहला सबूत होगा.
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अगर एटीएम का सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है तो इसकी जानकारी एटीएम में मौजूद गार्ड को दें.
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जाली नोट मिलने पर एटीएम से निकलने वाली पर्ची को ज़रुर संभाल कर रखें.
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कोशिश करें इस घटना की शिकायत आप एटीएम से ही बैंक को कर दें ताकि आपके लोकेशन की जानकारी बैंक को मिल सके.
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आपको बैंक से असली नोट लेने के लिए ये साबित करना होगा कि नकली नोट एटीएम से ही निकला हुआ है. एक बार आप जाली नोट बैंक को दिखाते हैं तो ये बैंक की जिम्मेदारी होती है कि बैंक अधिकारी FIR दर्ज कराएं.
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अगर एक लेनदेन में 4 से ज्यादा जाली नोट मिलते हैं तो महीने के अंत में बैंक का नोडल ऑफिसर इसकी जानकारी नजदीकी पुलिस थाने को देगा.
Posted By : Shaurya Punj