Sidhu Moose Wala: गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की मांग, पुलिस ने कही ये बात
कनाडा में रहने वाले गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की मांग की गई है. गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद गोल्डी बराड़ ने सोशल मीडिया पर हत्या की जिम्मेदारी ली थी.
पंजाब पुलिस (Punjab Police) ने लॉरेंश बिश्नोई (Lawrence Bishnoi) गिरोह के सदस्य और कनाडा में रहने वाले गैंगस्टर गोल्डी बराड़ (Goldy Brar) के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की मांग की है. गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद गोल्डी बराड़ ने सोशल मीडिया पर हत्या की जिम्मेदारी ली थी. इस मामले में पंजाब पुलिस ने तिहाड़ जेल में बंद बिश्नोई से भी पूछताछ कर रही है.
Sidhu Moose Wala murder case | Punjab Police on May 19, ten days before murder of Sidhu Moosewala, had already sent proposal to the CBI to issue Red Corner notice against Goldy Brar, which will pave the way for his extradition to India: Information & Public Relations Dept, Punjab
— ANI (@ANI) June 8, 2022
पुलिस ने 19 मई को भेजा था प्रस्ताव
सूचना और जनसंपर्क विभाग के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला (Sidhu Moose Wala) की हत्या के दस दिन पहले 19 मई को ही सीबीआई को गोल्डी बराड़ के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का प्रस्ताव भेजा था. जिससे उसके भारत आने का मार्ग प्रशस्त हो सके. वहीं, पंजाब पुलिस ने तरनतारन गांव रत्तोक के गैंगस्टर से आतंकवादी बने हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंडा के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की भी मांग की है, जिसे 5 मई को सीबीआई को भेजा गया है.
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जानें कौन है गोल्डी बराड़
गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का असली नाम सतिंदर सिंह है. गोल्डी बराड़ कनाडा का एक गैंगस्टर है. गोल्डी बराड़ पर भारत के कई राज्यों में आपराधिक मामले दर्ज हैं. गोल्डी बराड़ का नाम गुरुग्राम के परमजीत और सुरजीत नाम के दो भाइयों की हत्या में भी आ चुका है. वहीं, पीछले दिनों फरीदपुर के एक कोर्ट ने युवा कांग्रेस अध्यक्ष की हत्या के आरोप में गोल्डी बराड़ के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था.
इन धाराओं में मामला दर्ज
शुभदीप सिंह उर्फ सिद्धू मूसेवाला 29 मई को शाम 4:30 बजे के करीब अपने दो साथियों गुरविन्दर सिंह (पड़ोसी) और गुरप्रीत सिंह (चचेरे भाई) के साथ घर से निकला था, इसी बीच अज्ञात अपराधियों ने सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी थी. वहीं, इस घटना में पुलिस ने आई.पी.सी. की धारा 302, 307, 341, 148, 149 और 120-बी और हथियार एक्ट की धाराओं 25, 27/54 /59 के अंतर्गत मानसा में मामला दर्ज किया था.