नयी दिल्ली : कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ भारत में लागू देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान जरूरी सामानों की आपूर्ति और उपलब्धता बनाए रखने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी किया है. इसमें कहा गया है कि छोटी खुदरा दुकानों, बड़ी संगठित खुदरा दुकानों और ई-कॉमर्स कंपनियों के जरिये जरूरी सामान उपलब्ध हैं. इसके साथ ही पके हुए खाने-पीने की चीजों की सप्लाई करने वाले रेस्टोरेंट्स को लॉकडाउन से छूट दी गयी है.
इसके साथ ही, गृह मंत्रालय ने कृषि मंत्रालय और एग्रीकल्चर, कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट को पत्र भी लिखा है. इसमें कहा गया है कि कुछ राज्य पशुओं के चारे को अंतरराज्यीय सीमाओं पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है. पत्र में यह साफ कर दिया है कि ट्रांसपोर्टेशन और पशुओं के चारे का अंतरराज्यीय आदान-प्रदान जरूरी सेवाओं में शामिल है. इसलिए क्षेत्रीय एजेंसी पशुओं के चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करें.