Arnab Goswami Arrest : क्या अर्नब गोस्वामी को पुलिस ने पीटा ? जानें अभी कहां रखा गया है रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के प्रधान संपादक को, वीडियो वायरल
Arnab Goswami Arrest : रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी की परेशानी कम नहीं हो रही है. अब उन्होंने आपनी जान को खतरा बताया है. arnab said my life is under threat,arnab goswami shifted to Taloja jail
Arnab Goswami Arrest : रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी (republic tv editor in chief arnab goswami) की परेशानी कम नहीं हो रही है. अब उन्होंने आपनी जान को खतरा बताया है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो रिपब्लिक टीवी का है. इस वीडियो में नजर आ रहा है कि अर्नब पुलिस की गाड़ी में हैं और गाड़ी की खिडकी से वे चिल्लाकर मीडिया से बात कर रहे हैं.
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अर्नब कहते नजर आ रहे हैं कि मुंबई पुलिस ने उन्हें पीटा है. उनका आरोप है कि जब उन्होंने वकील की बात की तो उन्हें पीटा गया. आपको बता दें कि आत्महत्या के लिए उकसाने के दो साल पुराने मामले में अर्नब को पुलिस ने चार नवंबर को गिरफ्तार किया था उस वक्त भी उन्होंने पुलिस पर मारपीट करने का आरोप लगाया था.
तलोबा जेल शिफ्ट : आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप झेल रहे रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी को रविवार को तलोबा जेल में शिफ्ट (arnab goswami shifted to Taloja jail) करने का काम किया गया है. इससे पहले, उन्हें अलीबाग के क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था. गोस्वामी को मुंबई के लोअर परेल स्थित आवास से गिरफ्तार करने के बाद अलीबाग ले जाया गया था, जहां मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उन्हें और दो अन्य आरोपियों को 18 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.
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याचिका पर सोमवार को फैसला सुनाएगा हाई कोर्ट : आपको बता दें कि बंबई हाई कोर्ट 2018 में एक इंटीनियर डिजाइनर को आत्महत्या के लिये उकसाने से संबंधित मामले में रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी और दो अन्य लोगों द्वारा दायर अंतरिम जमानत याचिका पर सोमवार को फैसला सुनाएगा. न्यायमूर्ति एस एस शिंदे तथा न्यायमूर्ति एम एस कार्णिक की पीठ ने शनिवार को याचिकाओं पर दिनभर चली सुनवाई के बाद तत्काल कोई राहत दिए बिना फैसला सुरक्षित रख लिया था. गोस्वामी और दो अन्य आरोपियों फिरोज शेख तथा नीतीश सारदा ने अपनी ”अवैध गिरफ्तारी” को चुनौती देते हुए अंतरिम जमानत पर रिहा किए जाने की अपील की थी.
तीन बजे के बाद फैसला : हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जारी नोटिस में कहा गया है कि पीठ नौ नवंबर को तीन बजे के बाद फैसला सुनाएगी. अदालत ने शनिवार को कहा था कि इस मामले के लंबित रहने तक याचिकाकर्ताओं पर नियमित जमानत के लिये संबंधित निचली अदालत जाने पर रोक नहीं है. अदालत ने कहा था कि अगर ऐसी याचिकाएं दायर की जाती हैं तो सत्र अदालत याचिका दायर किये जाने के चार दिन के अंदर उन पर सुनवाई करके फैसला लें.
क्या है मामला : महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की अलीबाग पुलिस ने गोस्वामी समेत तीन लोगों को आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां की 2018 में खुदकुशी के सिलसिले में चार नवंबर को गिरफ्तार किया था. दोनों ने कथित तौर पर आरोपियों की कंपनियों द्वारा बकाए का भुगतान नहीं किये जाने पर खुदकुशी कर ली थी.
Posted By : Amitabh Kumar