सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी को दिल्ली HC से नहीं मिली बेल, रैनबैक्सी के पूर्व मालिक से की थी 200 करोड़ की ठगी
रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह की पत्नी अदिति सिंह से कथित तौर पर करीब 200 करोड़ रुपये की ठगी करने के मामले में सुकेश चंद्रशेखर, उसकी पत्नी लीना मारिया, उसके सहयोगी कमलेश कोठारी और बी मोहन राज पिछले साल से न्यायिक हिरासत में हैं.
नई दिल्ली : भारत की दवा निर्माता कंपनी रैनबैक्सी के पूर्व मालिक शिविंदर सिंह की पत्नी से करीब 200 करोड़ की धोखाधड़ी करने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को जेल में बंद भारत के महाठग सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना मारिया पॉल समेत दो अन्य लोगों को जमानत देने से इनकार कर दिया है. समाचार एजेंसी एएनआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली हाईकोर्ट ने 200 करोड़ रुपये की ठगी के मामले में ठग सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना मारिया पॉल, कमलेश कोठारी और बी मोहन राज की जमानत याचिका खारिज कर दी है. इन तीनों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की ओर से ठगी का मामला दर्ज किया गया था.
रैनबैक्सी के पूर्व मालिक की पत्नी से 200 करोड़ की ठगी
एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह की पत्नी अदिति सिंह से कथित तौर पर करीब 200 करोड़ रुपये की ठगी करने के मामले में सुकेश चंद्रशेखर, उसकी पत्नी लीना मारिया, उसके सहयोगी कमलेश कोठारी और बी मोहन राज पिछले साल से न्यायिक हिरासत में हैं. मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश दिनेश कुमार शर्मा ने इस मामले में तीनों जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया.
सितंबर 2021 में गिरफ्तार हुई लीना मारिया
दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने सितंबर, 2021 में धोखाधड़ी के मामले में अपने साथ की मदद करने के आरोप में ठग सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी और अभिनेत्री लीना मारिया पॉल को गिरफ्तार किया था. पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, कमलेश कोठारी एक रियल स्टेट एजेंट है, जिसने ठग दंपति को चेन्नई में एक बंगला खरीदने में मदद की थी. वहीं, इस मामले के एक अन्य आरोपी बी मोहन राज पेशे से वकील हैं और लंबे समय से सुकेश चंद्रशेखर के मामलों में पैरवी कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि तथाकथित तौर पर वे सुकेश चंद्रशेखर के गलत कामों में संलिप्त रहे हैं.
देश भर में ठगी के कई मामलों की चल रही जांच
ठगी के इस मामले में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने पिछले साल एक आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसमें ठग सुकेश चंद्रशेखर, उसकी अभिनेत्री पत्नी लीना मारिया पॉल समेत करीब 14 लोगों पर ठगी का आरोप लगाया गया था. आरोप पत्र आईपीसी की विभिन्न धाराओं और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत दायर किया गया था. आर्थिक अपराध शाखा के अनुसार, लीना मारिया पॉल और सुकेश चंद्रशेखर ने हवाला के जरिए ठगी को अंजाम दिया. इसके बाद आय से अधिक संपत्ति को ठिकाने लगाने के लिए फर्जी कंपनियां बनाईं. आर्थिक अपराध शाखा ने रैनबैक्सी के पूर्व मालिक शिविंदर सिंह और मालविंदर सिंह की पत्नियों से कथित तौर पर करीब 200 करोड़ रुपये ठगी करने के ठग सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ केस दर्ज किया था. इसके अलावा, सुकेश चंद्रशेखर और लीना मारिया पॉल पर देश भर में ठगी के कई और दर्ज मामलों की जांच चल रही है.