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Antilia Case : हिरासत खत्म होने से पहले वाजे पर एनआईए ने लगायी यूएपीए की धारा

एनआईए ने विशेष एनआईए अदालत को इस मामले में यूएपीए की धाराएं जोड़ने की जानकारी देते हुए बुधवार को अर्जी दाखिल की. सूत्रों के अनुसार मुंबई पुलिस में सहायक निरीक्षक वाजे पर यूएपीपीए की धारा 16 और 18 के तहत आरोप लगाए गए हैं. एनआईए ने वाजे की हिरासत खत्म होने से एक दिन पहले यह कदम उठाया है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 24, 2021 10:10 PM

महाराष्ट्र पुलिस से निलंबित पुलिस अधिकारी सचिव वाजे के खिलाफ राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने कई धाराओं में मामला दर्ज किया है. उनके खिलाफ बुधवार को गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम (यूएपीए) की धाराएं भी लगाई हैं . मुंबई में 25 फरवरी को उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के निकट एक कार से विस्फोटक बरामद हुए थे. इस मामले में वाजे एनआईए की हिरासत में हैं.

एनआईए ने विशेष एनआईए अदालत को इस मामले में यूएपीए की धाराएं जोड़ने की जानकारी देते हुए बुधवार को अर्जी दाखिल की. सूत्रों के अनुसार मुंबई पुलिस में सहायक निरीक्षक वाजे पर यूएपीपीए की धारा 16 और 18 के तहत आरोप लगाए गए हैं. एनआईए ने वाजे की हिरासत खत्म होने से एक दिन पहले यह कदम उठाया है.

वाजे से एनआईए लगातार पूछताछ कर रही है पुलिस सूत्रों की मानें तो वाजे अभी भी कई गंभीर खुलासे कर सकते हैं. पुलिस कई पुराने मामलों में भी उनसे पूछताछ कर रही है.

क्या है यूएपीए कानून

इस कानून के तहत सरकार ऐसे लोगों की पहचान करती है जो आतंकी गतिविधियों में शामिल हैं. सचिन वाजे पर एनआई ने इसे लगाया है. इस कानून में आतंकवादी घटना के लिए किसी को तैयार करना, उसे बढ़ावा देता है उस पर इसे लगाया जा सकता है जिसके तहत संबंधित व्यक्ति की संपत्ति को जब्त किया जा सकता है. इससे सरकार को यह ताकत मिली कि वह आतंकवादी गतिविधियो में सामिल व्यक्ति को आतंकवादी घोषित कर सकती है

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