तीन महीने बाद 2 जून से दिल्ली में हेयर सैलून का ताला खुल गया है जिसके बाद यहां लोग पहुंच रहे हैं. यदि आप समझ रहे हैं कि पहले की तरह आप सैलून से बाल कटवाकर आसानी से घर पहुंच जाएंगे, तो आप गलत हैं. जी हां, बाल कटवाने के लिए आपको ऑनलाइन टाइम लेना होगा. इस संबंध में एक सैलूनवाले ने बताया कि हम सरकार के दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं.
दिल्ली: सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में नाई की दुकानें और सैलून खोलने की अनुमति दिए जाने के बाद गोल बाज़ार में सैलून फिर से खुले।सैलून के मालिक ने बताया,'हम सरकार द्वारा दिए गए सभी नियमों का पालन कर रहे हैं।अपॉइंटमेंट के बिना हम किसी ग्राहक को सैलून में आने नहीं दे रहे हैं।' pic.twitter.com/CV8LWA0h4J
— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 3, 2020
गोल बाज़ार स्थित सैलून के मालिक ने बताया कि हम सरकार द्वारा दिए गए सभी नियमों का पालन कर रहे हैं. अपॉइंटमेंट के बिना हम किसी ग्राहक को सैलून में आने नहीं दे रहे हैं. आपको बता दें कि सैलून संचालक भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए एक समय पर चेयर के हिसाब से ग्राहकों को वक्त दे रहे हैं.
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कैसी है व्यवस्था : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सैलूनों में सभी चेयर के बीच पर्दे डाले गए हैं. बाल कटिंग करने वाले भी पीपीई किट और फेस शील्ड का उपयोग करते नजर आ रहे हैं. इस किट में बाल काटने वाले नाई किसी डॉक्टर से कम नज़र नहीं आ रहे हैं. दुकान में जैसे ही आप पहुंचेंगे तो पहले आपकी स्क्रीनिंग की जाएगी. इसके बाद हैंड सेनेटाइजर भी दिया जा रहा है.
दिल्ली में इन चीजों पर दी गयी है रियायत : दो महीने से अधिक समय तक बंद रहने के बाद दिल्ली में नाई की दुकानें और सैलून फिर खुल गये हैं जबकि स्पा फिलहाल बंद है तथा निरुद्ध क्षेत्रों में लॉकडाउन 30 जून तक रहेगा. चार-पहिया, दो-पहिया वाहनों, ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा और अन्य वाहनों में सवार होने वाले लोगों की संख्या को लेकर भी अब कोई प्रतिबंध नहीं है. बाजारों में दुकानों को सम- विषम योजना के आधार पर खोलने की अनुमति थी लेकिन अब सभी दुकानों को खोलने की अनुमति है. दिल्ली सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, शॉपिंग मॉल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार और ऑडिटोरियम बंद ही रहेंगे. होटल और आतिथ्य सेवाएं भी बंद रहेंगी लेकिन जिनका संबंध सरकारी सेवाओं से होगा,वे इस पाबंदी से मुक्त रहेंगी. रेस्तरां को केवल डिलीवरी और खाने-पीने की चीजें पैक कराकर देने की अनुमति है.
धार्मिक स्थल बंद : आदेश के मुताबिक सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, अकादमिक और धार्मिक कार्यक्रम एवं अन्य जमावड़े पर पाबंदी रहेगी. सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे. बसों में 20 ही यात्रियों के सवार होने संबंधी कदम एक दूसरे से दूरी बना कर रखने के लिए जारी रहेगा.
Posted By : Amitabh Kumar