20.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

Sanjay Raut: शिवसेना सांसद संजय राउत को 15 दिन की जेल, कोर्ट ने 25 हजार का जुर्माना भी लगाया

Sanjay Raut: संजय राउत को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत मानहानि का दोषी पाया गया है.

Sanjay Raut: मुंबई की एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने गुरुवार 26 सितंबर को BJP के पूर्व सांसद किरीट सोमैया की पत्नी, डॉ. मेधा सोमैया की ओर से दायर मानहानि मामले में शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद संजय राउत को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई. कोर्ट ने राउत को 15 दिन की साधारण कारावास की सजा और 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया, जो मुआवजे के रूप में वसूला जाएगा.

इसे भी पढ़ें: Fact Check: क्या इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के इश्क में पड़ें एलन मस्क? डिनर करते हुए तस्वीरें वायरल 

राउत को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत मानहानि का दोषी पाया गया है. मुंबई के रुइया कॉलेज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रोफेसर, मेधा सोमैया ने राउत के खिलाफ धारा 499 (आरोप लगाना या प्रकाशित करना) और 500 (मानहानि) के तहत कार्रवाई की मांग की थी. राउत ने उन पर और उनके एनजीओ, युवा प्रतिष्ठान पर 100 करोड़ रुपये के शौचालय घोटाले का आरोप लगाया था.

इसे भी पढ़ें: Weather Forecast: अगले 72 घंटे 15 राज्यों में भयंकर से महा भयंकर बारिश और तूफान का अलर्ट

डॉ. सोमैया ने अपनी याचिका में कहा था कि अधिवक्ता विवेकानंद गुप्ता के माध्यम से दायर शिकायत में उल्लेख किया गया है कि 15 अप्रैल, 2022 के बाद संजय राउत ने उनके खिलाफ मीडिया में दुर्भावनापूर्ण और अनुचित बयान दिए. ये बयान इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के जरिए बड़े पैमाने पर आम जनता के लिए प्रकाशित और प्रसारित किए गए. शिकायत में बताया गया है कि ये दुर्भावनापूर्ण बयान उसी दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी वायरल हो गए, जिससे बहुत से लोगों ने इसे पढ़ा और सुना.

इसे भी पढ़ें: Holiday: 27 सितंबर को छुट्टी के ऐलान से मची खलबली, बंद रहेंगे सभी सरकारी दफ्तर! जानिए वजह

गौरतलब है कि संजय राउत ने किरीट सोमैया और उनकी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि किरीट सोमैया ने अपनी पत्नी की मदद से 100 करोड़ रुपये का शौचालय घोटाला किया. इस पर किरीट सोमैया ने जवाब दिया था कि वह केवल तभी प्रतिक्रिया देंगे जब संजय राउत कोई सबूत पेश करेंगे.

इसे भी पढ़ें: पटना हाईकोर्ट ने कहा- विधवा को सजने संवरने की क्या जरूरत, सुप्रीम कोर्ट भड़का, जानें क्या कहा?

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें