Sanjay Raut: मुंबई की एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने गुरुवार 26 सितंबर को BJP के पूर्व सांसद किरीट सोमैया की पत्नी, डॉ. मेधा सोमैया की ओर से दायर मानहानि मामले में शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद संजय राउत को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई. कोर्ट ने राउत को 15 दिन की साधारण कारावास की सजा और 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया, जो मुआवजे के रूप में वसूला जाएगा.
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राउत को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत मानहानि का दोषी पाया गया है. मुंबई के रुइया कॉलेज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रोफेसर, मेधा सोमैया ने राउत के खिलाफ धारा 499 (आरोप लगाना या प्रकाशित करना) और 500 (मानहानि) के तहत कार्रवाई की मांग की थी. राउत ने उन पर और उनके एनजीओ, युवा प्रतिष्ठान पर 100 करोड़ रुपये के शौचालय घोटाले का आरोप लगाया था.
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डॉ. सोमैया ने अपनी याचिका में कहा था कि अधिवक्ता विवेकानंद गुप्ता के माध्यम से दायर शिकायत में उल्लेख किया गया है कि 15 अप्रैल, 2022 के बाद संजय राउत ने उनके खिलाफ मीडिया में दुर्भावनापूर्ण और अनुचित बयान दिए. ये बयान इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के जरिए बड़े पैमाने पर आम जनता के लिए प्रकाशित और प्रसारित किए गए. शिकायत में बताया गया है कि ये दुर्भावनापूर्ण बयान उसी दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी वायरल हो गए, जिससे बहुत से लोगों ने इसे पढ़ा और सुना.
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गौरतलब है कि संजय राउत ने किरीट सोमैया और उनकी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि किरीट सोमैया ने अपनी पत्नी की मदद से 100 करोड़ रुपये का शौचालय घोटाला किया. इस पर किरीट सोमैया ने जवाब दिया था कि वह केवल तभी प्रतिक्रिया देंगे जब संजय राउत कोई सबूत पेश करेंगे.
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