दिल्ली: तिहाड़ में बंद सत्येंद्र जैन के दो करीबियों को नहीं मिली जमानत, राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज की याचिका
दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ दायर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सह-अभियुक्त वैभव और अंकुश जैन द्वारा दायर डिफ़ॉल्ट जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है.
दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ दायर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सह-अभियुक्त वैभव और अंकुश जैन द्वारा दायर डिफ़ॉल्ट जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है. ईडी ने उनकी जमानत याचिका का विरोध किया और कहा कि जांच लंबित होने का मतलब यह नहीं है कि आरोपी डिफ़ॉल्ट जमानत के हकदार हैं. ईडी ने कहा कि मुकदमे में देरी के लिए आरोपियों की ओर से सुनवाई को कई बार टाला गया है.
Delhi Rouse Avenue Court rejects default bail applications moved by Vaibhav and Ankush Jain, co-accused in the money laundering case filed against AAP leader Satyendar Jain.
ED opposed their bail plea and said the the pendency of investigation does not mean the accused deserve…
— ANI (@ANI) May 24, 2023
क्या है मामला?
आपको बताएं कि , 2017 में 2017 में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने जैन और अन्य पर 2010-2012 के दौरान 11.78 करोड़ रुपये और 2015-16 के दौरान 4.63 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया, जब वह दिल्ली सरकार में मंत्री बने थे. यह आरोप लगाया गया कि मनी लॉन्ड्रिंग की कवायद तीन कंपनियों प्रयास इंफोसल्यूशन, इंडो मेटालिम्पेक्स, अकिंचन डेवलपर्स और मंगलायतन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से की गई. जैन ने कथित तौर पर अपने सहयोगियों द्वारा आवास प्रविष्टियों के लिए कोलकाता स्थित कुछ विभिन्न शेल कंपनियों के एंट्री ऑपरेटरों को पैसे दिए. इसके बाद एंट्री ऑपरेटरों ने जैन से जुड़ी कंपनियों में शेयरों के माध्यम से ‘शेल कंपनियों के माध्यम से लेयरिंग’ करने के बाद निवेश के रूप में पैसे को कथित तौर पर फिर से भेज दिया.
26 मई को सत्येन्द्र जैन की जमानत याचिका पर होगी सुनवाई
वहीं सुप्रीम कोर्ट आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी पर 26 मई को सुनवाई करेगा. सत्येंद्र जैन के खिलाफ ईडी ने केस दर्ज कर रखा है और वह अभी तिहाड़ जेल में बंद हैं. 18 मई को सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मंत्री की अर्जी पर सुनवाई के दौरान ईडी को नोटिस जारी किया था. सुप्रीम कोर्ट के वैकेशन बेंच के जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस संजय करोल की बेंच के सामने मामले की सुनवाई होगी.
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