अगले आदेश तक सभी स्कूल बंद, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली सरकार का फैसला
Delhi Pollution: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि जब सरकार ने वयस्कों के लिए वर्क फ्रॉम होम लागू किया तो बच्चों को स्कूल जाने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है?
दिल्ली-एनसीआर(Delhi-NCR) की हवा लंबे समय से प्रदूषण का मार झेल रही है और अब भी खराब श्रेणी में बनी हुई है. इधर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए हैं. अगले आदेश तक सभी स्कूल बंद रहेंगे. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरूवार को दिल्ली सरकार को सवालों के घेरे में लिया था. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्ली सरकार से पूछा था कि जब सरकार ने वयस्कों के लिए वर्क फ्रॉम होम लागू किया तो बच्चों को स्कूल जाने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है? बता दें कि दिल्ली की हवा में थोड़ा सुधार तो हुआ है लेकिन प्रदूषण का स्तर अभी भी बढ़ा हुआ है.
Delhi-NCR air pollution: SC tells Commission for Air Quality Management in NCR and adjoining areas that in an emergency situation you have to work in emergent ways.
We cannot enforce or infuse creativity in your bureaucracy, you have to come up with some steps, SC tells Centre.
— ANI (@ANI) December 2, 2021
न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, बढ़ते प्रदूषण के बीच दिल्ली सरकार से सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) ने सख्त लफ्जों में कहा था कि “हम औद्योगिक और वाहनों के प्रदूषण को लेकर गंभीर हैं.आप हमारे कंधों से गोलियां नहीं चला सकते, आपको कदम उठाने होंगे. स्कूल क्यों खुले हैं?” वहीं, केंद्र के सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उच्चतम अधिकारी प्रदूषण के बारे में समान रूप से चिंतित हैं, और बिजली संरचना को फिर से बनाने की जरूरत है. SG ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए उच्चतम प्राधिकरण से बात करने और दूसरे उपायों के साथ आने के लिए समय मांगा है,
"We are serious about industrial and vehicular pollution. You cannot fire bullets from our shoulders, you have to take steps. Why are schools open? "- Supreme Court to Delhi government pic.twitter.com/j43FD8c4ax
— ANI (@ANI) December 2, 2021
वहीं, सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) ने एनसीआर और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से कहा कि आपात स्थिति में आयोग को आकस्मिक तरीके से ही काम करना होगा. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों को वायु प्रदूषण(Air Pollution) नियंत्रण उपायों के कार्यान्वयन के लिए एक गंभीर योजना के साथ आने के लिए 24 घंटे का समय दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों को चेतावनी दी है कि अगर वह प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उपाय नहीं करते हैं तो शीर्ष न्यायालय आदेश पारिथ करेगी. वहीं, इस मामले पर कोर्ट अगली सुनवाई कल शुक्रवार सुबह 10 बजे करेगी.