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राहुल गांधी को दोषी करार देने वाले सूरत कोर्ट के सीजेएम का प्रमोशन रुका, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

सर्वोच्च अदालत की इस पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा जारी की गई सूची और जिला न्यायाधीशों को पदोन्नति देने के लिए राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश गैर-कानूनी और इस अदालत के निर्णय के विपरीत है. इसलिए इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता.

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरीश हसमुखभाई वर्मा समेत गुजरात की निचली अदालतों के 68 न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति पर शुक्रवार को रोक लगा दी है. सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) हसमुखभाई वर्मा ने ही मानहानि के एक मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी ठहराया था. सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा कि गुजरात राज्य न्यायिक सेवा नियमावली 2005 के अनुसार, योग्यता-सह-वरिष्ठता के सिद्धांत और योग्यता परीक्षा पास करने पर ही पदोन्नति होनी चाहिए. नियमावली में 2011 में संशोधन किया गया था.

प्रमोशन के लिए हाईकोर्ट-गुजरात सरकार के आदेश गैरकानूनी

सर्वोच्च अदालत की इस पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा जारी की गई सूची और जिला न्यायाधीशों को पदोन्नति देने के लिए राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश गैर-कानूनी और इस अदालत के निर्णय के विपरीत है. इसलिए इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता. अदालत ने कहा कि हम पदोन्नति सूची के क्रियान्वयन पर रोक लगाते हैं. पदोन्नति पाने वाले संबंधित अधिकारियों को उनके मूल पदों पर भेजा जाता है, जिन पर वह अपनी पदोन्नति से पहले नियुक्त थे.

कैडर चयन को दी गई थी चुनौती

सर्वोच्च अदालत ने पदोन्नति पर रोक लगाते हुए एक अंतरिम आदेश पारित किया और मामले को सुनवाई के लिए उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया, क्योंकि न्यायमूर्ति शाह 15 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं. सर्वोच्च अदालत वरिष्ठ सिविल जज कैडर के अधिकारी रविकुमार मेहता और सचिन प्रतापराय मेहता की याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें 68 न्यायिक अधिकारियों के जिला न्यायाधीशों के उच्च कैडर में चयन को चुनौती दी गई है.

सूरत के सीजेएम की पदोन्नति भी रुकी

जिन 68 न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति को चुनौती दी गई है, उनमें सूरत के सीजेएम वर्मा भी शामिल है, जो अभी गुजरात सरकार के कानूनी विभाग में अवर सचिव तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सहायक निदेशक के रूप में कार्यरत हैं. सुप्रीम कोर्ट ने दो न्यायिक अधिकारियों की याचिका पर 13 अप्रैल को गुजरात हाईकोर्ट के महापंजीयक और राज्य सरकार को नोटिस जारी किए थे. सुप्रीम कोर्ट ने पारित आदेश की आलोचना करते हुए कहा था कि यह जानते हुए 68 अधिकारियों की पदोन्नति के लिए 18 अप्रैल को आदेश दिया गया कि मामला उसके समक्ष लंबित है.

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पदोन्नति के लिए परीक्षा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पदोन्नति आदेश में राज्य सरकार ने भी कहा था कि यह सर्वोच्च अदालत में लंबित सुनवाई के नतीजे पर निर्भर करेगा. याचिकाकर्ताओं ने कहा कि भर्ती नियमों के अनुसार जिला न्यायाधीश का पद योग्यता-सह-वरिष्ठता के सिद्धांत और एक योग्यता परीक्षा पास करने के आधार पर 65 फीसदी आरक्षण रखते हुए भरा जाता है. उन्होंने कहा कि योग्यता-सह-वरिष्ठता के सिद्धांत को नजरअंदाज किया गया और नियुक्तियां वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर की गई. दोनों न्यायिक अधिकारियों ने 200 में से क्रमश: 135.5 और 148.5 अंक हासिल किए थे. इसके बावजूद कम अंक लाने वाले उम्मीदवारों को जिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया. सूरत के सीजेएम वर्मा ने ‘मोदी उपनाम’ टिप्पणी को लेकर 2019 के एक आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी को 23 मार्च को दो साल की जेल की सजा सुनाई थी.

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