नयी दिल्ली : दिल्ली सरकार ने आज स्कूल खुलने को लेकर आदेश जारी किया. इस आदेश में यह कहा गया है कि सभी स्कूल 30 सितंबर तक बंद हैं. कंटेनमेंट जोन से बाहर के कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को इस बात की इजाजत दी जाती है कि वे अपने स्कूल परिसर में जा सकते हैं और अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन ले सकते हैं. लेकिन यह इजाजत बिलकुल उनके स्वेच्छा पर है यानी अगर वे जाना चाहते हैं, तभी जायें, उनपर स्कूल जाने का कोई दबाव नहीं है.
दिल्ली सरकार ने आज जो आदेश जारी किया है वह 21 सितंबर से प्रभावी होगा, लेकिन इस आदेश का पालन करने के लिए बच्चों को अपने अभिभावकों से इजाजत लेनी होगी. गाइडलाइन के अनुसार बच्चों को स्कूल भेजने की इजाजत अभिभावकों को लिखित में देनी होगी. जो बच्चे 21 सितंबर के बाद अपने स्कूल जाना चाहते हैं उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किये गये गाइडलाइन का पालन करना होगा.
This will be subjected to the written consent of their parents/guardians and will be permitted with effect from September 21 for which, SOP will be issued by the Health Ministry to be followed by the schools: Delhi Government https://t.co/1xZQ4ORol9
— ANI (@ANI) September 4, 2020
गौरतलब है कि अनलॉक 4 की शुरुआत से पहले केंद्र सरकार की ओर से यह आदेश जारी किया गया था कि सभी शिक्षण संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे, लेकिन कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थी अगर स्कूल जाकर अपने शिक्षकों से कुछ पूछना चाहते हैं तो उन्हें माता-पिता की इजाजत से ऐसा करने की अनुमति होगी. आज असम सरकार ने भी अपने राज्य में सभी शिक्षण संस्थाओं को 30 तक बंद करने का आदेश दिया है.
कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद से देश में लॉकडाउन के बाद यह अनलॉक 4 का दौर चल रहा है. इस चरण में सरकार ने मेट्रो, सैलून सहित की अन्य सेवाओं के शुरुआत की भी इजाजत दी है. अनलॉक 4 एक सितंबर से शुरु हुआ है.
Posted By : Rajneesh Anand