दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस नेता शशि थरूर को उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में बरी किए जाने के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. बता दें कि साल 2021 में निचली अदालत के शशि थरूर को बरी किए जाने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ यह याचिका दिल्ली पुलिस ने दायर की है. इधर, हाई कोर्ट ने थरूर के वकिल को याचिका की प्रति देने को कहा है. कोर्ट इस मामले में 7 फरवरी 2023 को सुनवाई करेगी.
CORRECTION | Delhi High Court issued notice to Shashi Tharoor on an application moved by Delhi Police seeking 'condonation of delay' in filing the revision petition. Court fixed the matter for February 7, 2023
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— ANI (@ANI) December 1, 2022
दिल्ली पुलिस की याचिका पर 7 फरवरी को होगी सुनवाई
दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुनवाई के लिए हाई कोर्ट ने सात फरवरी 2023 को सूचीबद्ध किया है. वहीं कोर्ट ने याचिका की एक कॉपी थरूर के वकील को देने को कहा है. बताते चले कि महिला कारोबारी पुष्कर की दिल्ली के एक लग्जरी होटल में मौत हुई थी, जिसके सात साल से अधिक समय बीत जाने के बाद थरूर को इस मामले में बरी किया गया था.
हाई कोर्ट ने थरूर से मांगा जवाब
निचली अदालत के 18 अगस्त, 2021 के आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका दायर करने में देरी को माफ करने की पुलिस की अर्जी पर भी दिल्ली हाई कोर्ट ने थरूर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा. अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि मामले से संबंधित प्रतियां और दस्तावेज पक्षकारों को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति को प्रदान नहीं किए जाएंगे.
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दिल्ली के लग्जरी होटल में हुई थी पुष्कर की मौत
पुष्कर 17 जनवरी 2014 की रात दिल्ली के एक लग्जरी होटल के सुइट में मृत पायी गई थीं. थरूर के आधिकारिक बंगले में मरम्मत का काम चलने के कारण दंपति होटल में ठहरा हुआ था. थरूर पर क्रूरता और आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित भादंवि के प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए थे, लेकिन उन्हें इस मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया था. कांग्रेस नेता के वकील ने कहा कि मामले में उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है.
(भाषा- इनपुट के साथ)