Sheena Bora murder case: इंद्राणी मुखर्जी के ड्राइवर श्यामवर को मिली जमानत, जानें केस में अब तक क्या हुआ
अवैध हथियार मामले में इंद्राणी मुखर्जी के पूर्व चालक श्यामवर राय को पुलिस ने गिरफ्तार किया. चालक ने पुलिस को शीना बोरा की हत्या के बारे में बताया. उसने ये भी खुलासा किया कि इस मामले में इंद्राणी मुखर्जी का हाथ है.
बंबई हाईकोर्ट ने शीना बोरा हत्या (Sheena Bora murder case ) मामले में आरोपी से सरकारी गवाह बने श्यामवर राय को शनिवार को जमानत दे दी. राय, मामले की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी (Indrani Mukerjea ) का वाहन चालक था. उसे 2015 में एक अन्य मामले में गिरफ्तार किया गया था और बाद में इंद्राणी की बेटी शीना बोरा की हत्या से जुड़े मामले में उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी.
श्यामवर राय के खुलासे के बाद ही शीना बोरा की हत्या का मामला सामने आया
अगस्त 2015 में श्यामवर राय के खुलासे के बाद शीना बोरा की हत्या का मामला प्रकाश में आया था, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी, उसके पूर्व पति संजीव खन्ना और चालक राय को गिरफ्तार कर लिया था. पीटर मुखर्जी समेत मामले के अन्य सभी आरोपी फिलहाल जमानत पर हैं.
अब तक इस मामले में क्या-क्या हुआ, जानें टाइम लाइन
23 मई, 2012: पुलिस ने महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक क्षत-विक्षत शव मिला. उसी समय सीबीआई ने दावा किया कि शव शीना बोरा का है.
21 अगस्त, 2015 : अवैध हथियार मामले में इंद्राणी मुखर्जी के पूर्व चालक श्यामवर राय को पुलिस ने गिरफ्तार किया. चालक ने पुलिस को शीना बोरा की हत्या के बारे में बताया. उसने ये भी खुलासा किया कि इस मामले में इंद्राणी मुखर्जी का हाथ है.
25 अगस्त 2015 को पुलिस ने इंद्राणी मुखर्जी ने गिरफ्तार किया.
26 अगस्त 2015 को इंद्राणी मुखर्जी के पूर्व पति संजीव खन्ना को भी पुलिस ने कोलकाता से गिरफ्तार किया.
1 सितंबर 2015 को इस मामले ने तब मोड़ लिया, जब इंद्राणी मुखर्जी के पूर्व कोलकाता निवासी सिद्धार्थ दास ने शीना बोरा को बेटी बताया.
18 सितंबर 2015 शीना बोना हत्याकांड केस को सीबीआई के हाथों में सौंपा गया. जिसके बाद सीबीआई ने इंद्राणी मुखर्जी, संजीव खन्ना और श्यामवर राय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की.
19 नवंबर 2015 को इंद्राणी मुखर्जी के मौजूदा पति पीटर मुखर्जी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया.
2016 जनवरी को सीबीआई ने इंद्राणी मुखर्जी और श्यामवर राय के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया. बाद में पीटर मुखर्जी को भी आरोप पत्र में शामिल किया गया.
फरवरी 2017 को मामले की सुनवाई शुरू हुई. सीबीआई की विशेष कोर्ट ने इंद्राणी मुखर्जी, पीटर मुखर्जी और संजीव खन्ना पर शीना बोरा की हत्या के मामले में आरोपी बनाया.
6 फरवरी 2020 को को मुंबई हाईकोर्ट ने पीटर मुखर्जी को जमानत दे दी. उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला. इसलिए कोर्ट ने जमानत देने का फैसला किया. लेकिन इंद्राणी मुखर्जी को जमानत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया.
20 मार्च 2020 को पीटर मुखर्जी जेल से रिहा हुए.
18 मई 2022 को हाईकोर्ट से इंद्राणी मुखर्जी को जमानत मिली. इंद्राणी को करीब सात साल बाद जमानत मिली.