Loading election data...

शिवराज कैबिनेट का फैसला: शराब से मौत होने पर दोषियों को मृत्युदंड का प्रावधान, 20 लाख रुपये देना होगा जुर्माना

Shivraj cabinet decision, Death by alcohol, Death penalty to the guilty : भोपाल : मध्य प्रदेश में अवैध शराब को लेकर बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए प्रदेश सरकार ने सजा के कड़े प्रावधान किये हैं. मध्य प्रदेश कैबिनेट ने मंगलवार को आबकारी अधिनियम संशोधन विधेयक-2021 को मंजूरी दे दी.

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 3, 2021 3:43 PM

भोपाल : मध्य प्रदेश में अवैध शराब को लेकर बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए प्रदेश सरकार ने सजा के कड़े प्रावधान किये हैं. इसके लिए आबकारी अधिनियम संशोधन विधेयक-2021 को मध्य प्रदेश कैबिनेट ने मंगलवार को मंजूरी दे दी.

प्रदेश में शराब से जान जाने पर दोषियों को आजीवन कारावास और मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है. मालूम हो कि इससे पहले पांच से 10 वर्ष की सजा का ही प्रावधान था. वहीं, जुर्माने की राशि भी दोगुनी कर दी गयी है. पहले जुर्माने की राशि 10 लाख रुपये थी, जिसे बढ़ा कर 20 लाख रुपये कर दिया गया है.

प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट की बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि ”मध्य प्रदेश में अवैध शराब को लेकर बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए आबकारी अधिनियम संशोधन विधेयक-2021 का कैबिनेट ने आज अनुमोदन किया है. नयी नीति में हैरिटेज मदिरा की एक नयी श्रेणी भी जोड़ी गयी है.”

साथ ही उन्होंने बताया कि ”ऐसी शराब, जिनके सेवन से जान चली जाती है, उसमें दोषी साबित होने पर आजीवन कारावास और मृत्युदंड की सजा का प्रावधान किया गया है. अब तक ऐसे मामलों में पांच से 10 साल की सजा का प्रावधान था. वहीं, जुर्माने की राशि 10 लाख से बढ़ा कर 20 लाख कर दी गयी है.”

इसके अलावा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि ”प्रदेश में अनुशासनहीनता के दायरे में आनेवाला कोई भी आंदोलन बर्दाश्त नहीं किया जायेगा. ऐसा करनेवालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जायेगी.

कैबिनेट की बैठक में सीबीएसई की 10वीं कक्षा की परीक्षा में सफल हुए छात्र-छात्राओं और अभिभावकों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि ”मध्य प्रदेश में सात अगस्त को ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना’ के तहत ‘अन्न उत्सव’ कार्यक्रम होगा. इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे. प्रदेश की 25,435 दुकानों पर कोरोना गाइडलाइन के तहत हितग्राहियों को राशन वितरित किया जायेगा.

Next Article

Exit mobile version