श्रद्धा वालकर की गला घोंटकर हत्या करने और उसके शव के टुकड़े-टुकड़े करने के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला की जमानत याचिका पर दिल्ली की एक अदालत में आज सुनवाई हुई. कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए अगली तारीख 22 दिसंबर के लिए तय कर दी है. इससे पहले खबर आयी थी कि आफताब ने अपने वकील को दिल्ली की एक अदालत में जमानत याचिका दायर करने की अनुमति नहीं दी. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वृंदा कुमारी ने कहा कि अदालत को ईमेल के जरिये पूनावाला से सूचना मिली है कि जमानत याचिका गलती से दायर की गई थी. जिसके बाद न्यायाधीश ने कहा, मुझे साढ़े 11 बजे आरोपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात करने दीजिए.
आफताब के वकील ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में रखने का कोई कारण नहीं
आफताब पूनावाला के वकील ने कहा कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वृंदा कुमारी शनिवार को याचिका पर सुनवाई कर सकती हैं. उन्होंने कहा कि मामले की प्रारंभिक जांच पूरी हो गई है और आरोपपत्र अभी दाखिल किया जाना है इसलिए आरोपी को न्यायिक हिरासत में रखने का कोई कारण नजर नहीं आता. पूनावाला की न्यायिक हिरासत 9 दिसंबर को और 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई थी.
श्रद्धा वालकर के पिता ने एमबीवीवी के नये पुलिस आयुक्त से की मुलाकात
श्रद्धा वालकर के पिता विकास वालकर ने मीरा भयंदर-वसई विरार (एमबीवीवी) के नये पुलिस आयुक्त मधुकर पांडे से मुलाकात कर स्थानीय पुलिस द्वारा उनकी बेटी की शिकायत पर कार्रवाई में देरी का मुद्दा उठाया. विकास वालकर ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया के साथ पांडे से मुलाकात की. यह मुलाकात करीब 40 मिनट तक चली. विकास वालकर ने 9 दिसंबर को इस मुद्दे पर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की थी. उस दिन उन्होंने मीडिया के सामने पूनावाला के लिए मृत्युदंड की मांग की थी और आरोपी के परिवार के सदस्यों की भी जांच की मांग की थी.
आफताब ने कथित तौर पर श्रद्धा की हत्या के बाद शव के 35 टूकड़े किये थे
गौरतलब है कि आफताब पूनावाला ने श्रद्धा वालकर की दिल्ली के महरौली स्थित फ्लैट में कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या कर दी थी. बाद में उसने शव के 35 टुकड़े कर उन्हें फ्रिज में रखा तथा तीन हफ्तों के दौरान अलग-अलग जगहों पर उन्हें फेंक दिया था. इस मामले में आरोपी आफताब का अबतक नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट कराया गया है.