यदि आप धूम्रपान करते हैं और आपकी आयु 21 साल (Smoking legal age in india) से कम है तो यह खबर आप जरूर पढ़ लें. जी हां…सिगरेट और तंबाकू के बढ़ते इस्तेमाल के कारण केंद्र सरकार एक बड़ा फैसला लेने का प्लान बना रही है. सरकार धूम्रपान (Smoking) की कानूनी उम्र 21 साल करने का निर्णय ले सकती है.
जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार सिगरेट और तंबाकू उत्पादों (Cigarettes and Tobacco Products) की बिक्री की अनुमति देने के लिए वर्तमान 18 वर्ष की आयु सीमा को बढ़ाने पर विचार कर रही है. उम्र बढ़ाकर 21 वर्ष करने के लिए सरकार ने एक बिल तैयार किया है. सरकार ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद संशोधन अधिनियम, 2020 का मसौदा बनाने का काम किया है.
बताया जा रहा है कि सिगरेट पीने की आयु को बढ़ाने का प्रावधान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किए जा रहे नए विधेयक का हिस्सा है. विधेयक की बात करें तो इसमें सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन और आपूर्ति और वितरण का निषेध) अधिनियम, 2003 में संशोधन करने की कोशिश की गई है.
केंद्र सरकार द्वारा विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों की बात करें तो कोई भी व्यक्ति, सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू उत्पाद की बिक्री, या बिक्री की अनुमति 21 वर्ष या इससे कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को बेचने की पेशकश करने में समर्थ नहीं होगा. यही नहीं इसमें यह भी प्रावधान रखा गया है कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान (Educational institution) के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री कोई नहीं कर सकता है.
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मसौदे की आगे की बात करें तो कोई भी व्यक्ति, सिगरेट या किसी भी अन्य तंबाकू उत्पादों का तब तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादन, आपूर्ति या वितरण नहीं करेगा, जब तक कि सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू उत्पाद के हर पैकेज में उम्र का जिक्र ना हो. अब सवाल ये उठता है कि यदि कोई इसका उल्लंघन करता हुआ पकड़ा जाता है तो क्या…
तो आपको बता दें कि इस धारा 7 के उल्लंघन पर दो साल की कैद या एक लाख रुपये तक का जुर्माना तक आपको देना पड़ सकता है. यही नहीं अधिकतम सजा पांच साल की जेल या नहीं तो फिर पांच लाख रुपये तक का जुर्माना भी हो सकता है.
Posted By : Amitabh Kumar