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एम्स सुरक्षागार्ड से मारपीट के मामले में आप विधायक सोमनाथ भारती को दो साल की जेल

आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को 2 साल की जेल और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा दी गयी है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह सजा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था ( एम्स) के सुरक्षाकर्मी से मारपीट के मामले में सुनाया है.

आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को 2 साल की जेल और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा दी गयी है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह सजा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था ( एम्स) के सुरक्षाकर्मी से मारपीट के मामले में सुनाया है.

कोर्ट ने सोमनाथ भारती को सजा देते हुए कहा, अगर एक लाख रुपये का जुर्माना नहीं भरा गया तो एक महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. सोमनाथ भारती एम्स में मारपीट और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में दोषी पाये गये हैं. इस मामले में उन्हें यह सजा मिली है.

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इस मामले में सोमनाथ भारती के साथ- साथ चार और लोगों पर आरोप था. भारती को इस मामले में दोषी पाया गया जबकि चार अन्य आरोपियों को इस मामले में बरी कर दिया गया. चारों को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया. सोमनाथ के वकील ने तुरंत जमानत के लिए अर्जी दी जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया औऱ 20000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी.

यह पहली बार नहीं है जब सोमनाथ भारती इस तरह के मामले में फंसे हैं इससे पहले वह उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ पर टिप्पणी की वजह से हिरासत में ले लिये गये थे. उन्हें हिरासत में लंबा वक्त बिताना पड़ा. यहां भी सोमनाथ को सशर्त जमानत मिल गयीय एमपी एमएलए विशेष अदालत ने सोमनाथ भारती को दो जमानतदार पचास हजार रूपये के मचुलका भरने और बाहर जाने पर भी पाबंदी लगाई गई है.

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सोमनाथ भारती पर अमेठी और रायबरेली में दो केस दर्ज हुए थे जिसमें से एक पर सुनवाई हुई थी. सोमनाथ भारती पर देश से बाहर जाने को लेकर पाबंदी लगायी गयी है. उन्हें पूछताछ के लिए जरूरत पड़ने पर तुरंत उपलब्ध होने का आदेश भी दिया गया है.

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