Maharashtra: SC ऑर्डर के दायरे में फैसला लें स्पीकर, विधायकों को अयोग्यता नोटिस पर बोले उद्धव ठाकरे

राज्य विधानसभा अध्यक्ष द्वारा शिंदे के विधायकों को नोटिस जारी करने के बाद पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि, सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्पष्ट है. विधानसभा अध्यक्ष को उस दायरे के भीतर निर्णय लेना चाहिए और यदि उनका निर्णय उस दायरे से बाहर लिया जाता है, तो हम सुप्रीम कोर्ट से न्याय की मांग करेंगे.

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 9, 2023 4:05 PM
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Maharashtra Politics: सीएम एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के विधायकों को विधानसभा स्पीकर की नोटिस दिए जाने के मामले में पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे का बयान सामने आया है. ठाकरे ने अपने बयान में कहा कि, विधायकों की अयोग्यता के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत स्पष्ट है. बता दें महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर ने सीएम शिंदे के साथ-साथ ठाकरे गुट के विधायकों को भी अयोग्यता मामले में नोटिस भेजा है. ऐसे में सभी विधायकों पर मेंबरशिप समाप्त होने की तलवार लटकने लगी है.

उद्धव ठाकरे ने दिया बयान

राज्य विधानसभा अध्यक्ष द्वारा शिंदे के विधायकों को नोटिस जारी करने के बाद महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि, सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्पष्ट है. विधानसभा अध्यक्ष को उस दायरे के भीतर निर्णय लेना चाहिए और यदि उनका निर्णय उस दायरे से बाहर लिया जाता है, तो हम सुप्रीम कोर्ट से न्याय की मांग करेंगे. ध्यान में रखने वाली बात है कि, शिंदे की अगुवाई में शिवसेना विधायकों ने पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया था जिसके बाद से ठाकरे लगातार विधानसभा स्पीकर की विधायकों की अयोग्यता के मामले में कदम उठाने को लेकर डिमांड कर रहे थे.


54 विधायकों पर लटकी तलवार

विधानसभा स्पीकर द्वारा नोटिस भेजे जाने के बाद अब सभी की नजरें विधायकों के मेंबरशिप पर टिकी हुई है. बताया जा रहा है कि, अगर इन 54 विधायकों की मेंबरशिप चली जाती है तो पावर का एक्वेशन फिर से बदल जाएगा. बता दें फिलहाल महाराष्ट्र में शिंदे गुट वाली शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी गठबंधन की सरकार है.

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