यासीन मलिक: स्क्वाड्रन लीडर की पत्नी को न्याय का इंतजार, टेरर फंडिंग के दोषी यासीन मलिक पर हत्या का आरोप
यासीन मलिक: मेरे पति रवि खन्ना का खून उनका पीछा कर रहा है. इस मामले में यासीन मालिक को बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने कहा कि खून के बदले खून, मौत के बदले मौत की सजा मिलनी चाहिए .जिसका मै इंतजार कर रही हूं.
अलगाववादी नेता यासीन मलिक के दोषी करार दिये जाने के बाद स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना की पत्नी निर्मल खन्ना ने मीडिया से बात की है. निर्मल खन्ना ने कहा कि मेरे पति रवि खन्ना का खून उनका पीछा कर रहा है. इस मामले में यासीन मालिक को बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने कहा कि खून के बदले खून, मौत के बदले मौत की सजा मिलनी चाहिए .जिसका मैं इंतजार कर रही हूं. हमें न्याय जरूर मिलेगा.
#WATCH Sqn leader Ravi Khanna's blood is following him. He will not be spared even in that case…'Blood for Blood, Death for Death'. I am waiting …We will also get justice: Nirmal Khanna, wife of IAF officer Ravi Khanna who was allegedly killed by separatist leader Yasin Malik pic.twitter.com/Ycvs97OrGp
— ANI (@ANI) May 19, 2022
32 साल से पत्नी कर रही न्याय का इंतजार
स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना की पत्नी निर्मल खन्ना 32 वर्षों से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का इंतजार कर रहीं हैं. उन्होंने कहा कि मैं न्याय का इंतजार कर रही हूं, कोर्ट मेरे पति के हत्यारे यासीन मलिक को जल्द सजा दे.
1990 में हुई थी रवि खन्ना की हत्या
यासीन मलिक ने 25 जनवरी 1990 को श्रीनगर के एयरफोर्स बेस जा रहे स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना समेत तीन अन्य अधिकारियों पर हमला कर दिया था. इस हमले में वायुसेना के दो अधिकारियों की मौके पर मौत हो गई थी, जबकि एक अधिकारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया. इस मामले में यासीन 19 साल तक जमानत पर भी रहा था, जिसे 3 वर्ष पहले गिरफ्तार किया गया था.
कोर्ट ने इन धाराओं में तया किए थे आरोप
रवि खन्ना समेत 2 अधिकारियों की हत्या के मामले में जम्मू के टाडा कोर्ट ने यासीन मलिक समेत 6 अन्य के खिलाफ आरोप तय किए थे. कोर्ट ने कहा था कि यासीन मलिक और अन्य आरोपियों पर हत्या करने का पर्याप्त सबूत है. कोर्ट ने इस मामले के सभी आरोपियों पर आरपीसी की धारा 302, 307, टाडा एक्ट 1987 और आर्म्स एक्ट 1959 समेत अन्य धाराओं में अलग-अलग आरोप तय करने के आदेश दिए थे.
एनआईए को जुर्माना का निर्देश
यासीन मलिक को कितनी साज मिलेगी, इसका ऐलान कोर्ट 25 मई को करेगा. कोर्ट ने एनआईए के अधिकारियों को यासीन मलिक पर जुर्माना लगाने के लिए उसकी वित्तीय स्थिति का आकलन करने के निर्देश दिए. इस पर कोर्ट 25 मई को सुनवाई करेगा.