16.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

Unlock 5.0 guidelines: 30 नवंबर तक कंटेनमेंट जोन में लागू रहेगा सख्त लॉकडाउन, जानें गृह मंत्रालय की गाइडलाइन में और क्या-क्या है निर्देश

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 5 को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दिया है. गृहमंत्रालय द्वारा जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक 30 नवंबर तक कंटेनमेंट जोन में सख्त लॉकडाउन रहेगा.

नयी दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 5 को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दिया है. गृहमंत्रालय द्वारा जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक 30 नवंबर तक कंटेनमेंट जोन में सख्त लॉकडाउन रहेगा. मंगलवार को गृहमंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी की. मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा कि 30 सितंबर को जो गाइडलाइंस जारी की गई थी वो 30 नवंबर तक जारी रहेगी.

30 नवंबर तक कंटेनमेंट जोन में सख्त लॉकडाउन

नए आदेश के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में आगामी 30 नवंबर तक सख्त लॉकडाउन रहेगा. गृहमंत्रालय ने रि-ओपनिंग की गाइडलाइंस को बढ़ाने के दौरान ये नया आदेश जारी किया. दरअसल, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीते 30 सितंबर को अनलॉक-5 की गाइडलाइन जारी की थी. इसके तहत कई छूट दी गई थी. स्कूल खोलने की इजाजत दी गई थी. सिनेमाघरों और थियेटरों पर लगी पाबंदी हटा ली गई थी.

24 मार्च को लगा था पहला देशव्यापी लॉकडाउन

जानकारी के लिए बता दें कि कोरोना महामारी के मद्देनजर पहली बार 24 मार्च को देशव्यापी लॉकडाउन लगाया गया. 3 महीने तक देश में सख्त लॉकडाउन लगा रहा. सभी दुकानें, प्रतिष्ठान और आवागमन बंद रहा. 3 महीने बाद सरकार ने अलग-अलग चरणों में अनलॉक की शुरुआत की. बता दें कि कंटेनमेंट जोन के बाहर अब सरकार ने अधिकांश आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों को इजाजत दी है.

कंटेनमेंट जोन में केवल जरूरी सेवाओं में ही ढील

गृहमंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में रोकथाम उपाय लागू रहेंगे. केवल जरूरी सेवाओं से जुड़ी गतिविधियों को ही कुछ शर्तों के साथ ढील दी जाएगी. कंटेनमेंट जोन संबंधी जानकारी जिला कलेक्टरों की वेबसाइट और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों से जारी किए जाएंगे. तमाम जानकारियां स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ भी साझा की जाएगी.

निर्देश में ये भी कहा गया है कि कोई भी राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश की सरकार केंद्र सरकार से सलाह-मशविरा किए बिना कंटेनमेंट जोन के बाहर लॉकडाउन नहीं लगाएगी. इस संबंध में 65 वर्ष से ज्यादा आयु के वरिष्ठ नागरिकों, गर्भवती महिलाओं को 10 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतने को कहा गया है.

Posted By- Suraj Thakur

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें