नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मुंबई में पर्यूषण पर्व (Paryushana Festival) के दौरान तीन जैन मंदिरों (Jain Temple) को खोलने की अनुमति दे दी है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ये अनुमति कुछ शर्तों के साथ दी है. सुप्रीम कोर्ट से मुंबई के दादर, बाइकूला और चेंबूर स्थित जैन मंदिरों को 22 और 23 अगस्त को खोलने की अनुमति मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर प्रबंधन को कहा कि वो अंडरटेकिंग दें कि कोरोना को लेकर एसओपी और सरकार की गाइडलाइन का पालन करेंगे. बता दें कि इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने पर्यूषण पर्व के लिए जैन मंदिरों को खोलने की इजाजत देने से इनकार कर दिया था.
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाया और कहा कि राज्य सरकार ने मॉल्स और अन्य आर्थिक गतिविधियों को खोलने की अनुमति दी है लेकिन मंदिरों को खोलने की अनुमति नहीं है. मामले की सुनवाई कर रही बेंच में शामिल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) एसए बोबड़े ने कहा कि जगन्नाथ रथ यात्रा का हवाला देते हुए कहा कि भगवान जगन्नाथ ने माफ किया, आपके भगवान आपको भी माफ करेंगे.
चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन की बेंच ने मंदिर ट्रस्ट को मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन करने का निर्देश दिया है. मामले की सुनवाई करते हुए उन्होंने कहा कि सुरक्षा उपायों के अनुपालन के अधीन धार्मिक गतिविधियां चल सकती हैं. केवल कोई भी धार्मिक मण्डली नहीं हो सकती.बता दें कि पर्युषण शुरू होने से ठीक पहले 14 अगस्त को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जैन समुदाय के सदस्यों के लिए 15 अगस्त और 23 अगस्त के बीच के पवित्र काल के दौरान मंदिरों में पूजा करने से मना करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था.