सुप्रीम कोर्ट से विजय माल्या को मिली 4 महीने जेल की सजा, 2000 रुपये का लगा जुर्माना
सुप्रीम कोर्ट ने भारत के भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को 4 सप्ताह के अंदर ब्याज समेत 40 मिलियन डॉलर वापस करने का आदेश दिया है. सर्वोच्च अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि यदि विजय माल्या चार हफ्ते के अंदर 40 मिलियन डॉलर वापस नहीं करते हैं, उनकी संपत्तियों को जब्त करके यह रकम वसूली जाए.
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने भारत के भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को 4 महीने की जेल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही, अदालत ने विजय माल्या पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. सर्वोच्च अदालत ने 2017 में अदालत की अवमानना के दोषी मामले में सजा सुनाई है.
मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, शराब कारोबारी सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2017 में अदालती आदेश के उल्लंघन के मामले में दोषी पाया था. इस मामले में माल्या ने अपने बच्चों को करीब 40 मिलियन डॉलर की रकम ट्रांसफर करने की जानकारी अदालत से छुपाई थी. इस मामले में अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया था.
इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने भारत के भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को 4 सप्ताह के अंदर ब्याज समेत 40 मिलियन डॉलर वापस करने का आदेश दिया है. सर्वोच्च अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि यदि विजय माल्या चार हफ्ते के अंदर 40 मिलियन डॉलर वापस नहीं करते हैं, उनकी संपत्तियों को जब्त करके यह रकम वसूली जाए.
#UPDATE | Supreme Court asks Mallya to deposit back USD 40 million with interest within four weeks and if he fails to do so it would lead to attachment of properties.
— ANI (@ANI) July 11, 2022
न्यायमूर्ति यूयू ललित की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने मामले में माल्या पर 2000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. अदालत ने इस मामले में सजा की अवधि तय करने संबंधी अपना फैसला 10 मार्च को सुरक्षित रख लिया था और टिप्पणी की थी कि माल्या के खिलाफ सुनवाई में अब कोई प्रगति नहीं हो सकती. माल्या को अवमानना के लिए 2017 में दोषी ठहराया गया था.
सर्वोच्च अदालत ने 2017 के फैसले पर पुनर्विचार के लिए माल्या की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका 2020 में खारिज कर दी थी. न्यायालय ने अदालती आदेशों को धता बताकर अपने बच्चों के खातों में चार करोड़ डॉलर भेजने को लेकर उन्हें अवमानना का दोषी ठहराया था. माल्या मार्च 2016 से ब्रिटेन में रह रहे हैं. 18 अप्रैल 2017 को स्कॉटलैंड यार्ड ने प्रत्यर्पण वारंट पर उन्हें जमानत दी थी.